क्राइम सिवनी

मासूम बालिका के साथ बलात्‍कार कर हत्‍या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

सिवनी। बरघाट थाना के प्रकरण को माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जघन्‍य सनसनी खेज की श्रेणी में रखा गया था। घटना दिनांक 05/07/2021 को दोपहर 04 बजे से रात्रि 08 बजे की बीच की है। करीब 11 बजे रात्रि को प्रार्थी ने बरघाट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आज सुबह वह करीब 09 बजे उसकी नाबालिक बेटी एंव उसकी मां के साथ खेत परहा लगाने गया था, दिन में 01 बजे करीब उसकी बेटी खेत से घर खेलने के लिए आ गयी थी, जब वह शाम को खेत से घर आया तो उसकी बेटी घर पर नही थी , तब गांव के लोगो ने बताया कि तुम्‍हारे रिश्‍ते के भाई (आरोपी) उम्र लगभग 28 वर्ष के साथ बेटी को जंगल में जाते हुये देखे थे, हम लोगो ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि जगंल में उसने लडकी के साथ बलात्‍कार कर उसकी हत्‍या कर दी है तथा लाश को एक पेड के नीचे सागौन के पत्‍तो से ढक दिया है।  

पुलिस ने रिपेार्ट दर्ज की एंव त्‍वरित कार्यवाही करते हुये घटना स्‍थल मे पहुचकर गांव के लोग और पुलिस ने देखा कि नाबालिक मृतिका उम्र लगभग 08 वर्ष का शव जगंल में पेड के नीचे पडा हुआ था, जिसके हाथ, मष्तिषक, आंख के पास, गर्दन, सीना में गंभीर चोटे आयी थी और खून निकल रहा था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने थाना प्रभारी बरघाट निरी0 प्रवीण धुर्वे को विवचेना का दायित्‍व सौपा एंव पुलिस द्वारा आरोपी को दिनांक 06/07/2021 को गिरफतार एंव अपराध क्रमांक 333/2021 पंजीबद्ध किया गया एंव अभियुक्‍त को गिरफतार किया गया तब से वह जेल अभिरक्षा में है।

प्रभारी मीडिया सेल ने प्रदीप कुमार भोरे बताया कि विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय  विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो), जिला सिवनी के न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया, मामले में शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्‍त जो पीडिता का रिश्‍तेदार(चाचा) है उसके द्वारा मासूम पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्‍य कर उसकी हत्‍या कारित की है, ऐसा कृत्‍य किया जाना समाज में एक बुरे परिणाम की ओर इंगित करता है।

जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए आज दिनांक 28/03/2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी धारा- 376(ए)(बी) भा0द0वि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एंव 5000 रूपये का अर्थदण्‍ड एंव धारा 302 भा0द0वि0 में आजीवन कारवास 5000 रूपये अर्थदण्‍ड एंव धारा  201 भा0द0वि0 में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 2000 रूपये का अर्थदण्‍ड एवं धारा 5(एम) सहपठित धारा 6 लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास एंव 5000 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

नाबालिग लडकी के साथ शादीशुदा आरोपी ने डरा धमकाकर बलात्‍कार किया

जिला सिवनी  थाना कुरई का मामला इस प्रकार है कि पीडिता अपने मामा के घर रह रही थी, घटना दिंनाक 05/05/2020 को गावं का ही आरोपी, उम्र लगभग 24 वर्ष जो पूर्व से ही शादी शुदा था, पीडिता को बहलाफुसला कर भगाकर खापा महाराष्‍ट्र लेकर गया और वहा पर पीडिता को जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ चार माह तक लगातार गलत काम करता रहा, पीडिता ने आरोपी से छुपते हुए यह जानकारी अपने परिवार को दी, पीडि़ता की बयान पर थाना कुरई द्वारा अपराध क्रमांक 157/2020 पंजीबद्ध कर दिनांक 14/09/2020 को अभियुक्‍त को गिरफतार किया गया, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय  विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो), जिला सिवनी के न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया, मामले में शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्‍त जो शादी शुदा होते हुए भी नाबालिक को भगाकर उसे धमकी देकर उसके साथ बार- बार घिनौना कृत्‍य किया गया, जो समाज में एक बुरे परिणाम की ओर इंगित करता है, जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए आज दिनांक 25/03/2022 को माननीय न्‍यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी को धारा- 366 भाद0वि0 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 5000 रूपये का अर्थदण्‍ड, 376(2)(एन) भा0द0वि0 में आजीवन कारावास एंव 5000 रूपये अर्थदण्‍ड एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास एंव 5000 रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया ।
 
 
प्रभारी मीडिया सेल
श्री प्रदीप कुमार भोरे

जिला सिवनी

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