पटवारी पदच्युत : भ्रष्टाचार अधिनियम तहत दोषी पाए जाने पर,,,

सिवनी। अनुविभागीय राजस्व लखनादौन ने विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सिवनी द्वारा पटवारी कु.साधना अड़माचे को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988  के दण्डनीय अपराध से दोष सिद्ध पाए जाने पर उन्हें पटवारी पद से पदच्युत करने का आदेश जारी किया गया है।

 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *