सिवनी। थाना लखनादौन का मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी मंगल लोधी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम-पालका में उसके तथा आरोपी देवसिंह लोधी के खेत की मेढ लगी हुई है। मंगल लोधी को देवसिंह लोधी द्वारा मेढ पर बंधान डालने के लिए सुबह बोला गया था, तब उसने मना कर दिया था कि जब तक नाप नहीं होगा तब तक बंधान नहीं डालना।तो घटना दिनांक 16 /05/2014 की शाम करीब 8:00 बजे आरोपी देवसिंह पिता डिल्ली लोधी उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम पालका एवं प्रहलाद पिता ओमकार उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पथरिया, लाठी लेकर उसके घर के सामने आए और उसे गंदी गंदी गालियां देते हुए कहने लगे की बंधान क्यों डालने नहीं दिया तब उसने गालियां देने से मना किया तो, वे उसके घर में आग लगाने की धमकी देने लगे, वह डर गया, उसी समय आरोपीगण देवसिंह ने उसे लाठी से बांई कनपटी पर मारा और प्रहलाद लोधी ने बाएं हाथ की कलाई एवं पंजा मे लाठी से मारा, जिससे उसे चोंटे आई और खून भी निकला।
प्रार्थी की इस शिकायत पर पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर मामला न्यायालय में पेश किया गया। जिसकी सुनवाई माननीय श्रीमती चैनवती ताराम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन की न्यायालय में की गई। जिसमें शासन कि ओर से श्रीमती कीर्ति तिवारी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई। न्यायालय द्वारा आरोपीगण (1) देवसिंह उफ़ देवीसिंह लोधी,(2) मल्लू लोधी, (3) प्रहलाद, को धारा 325/34 भादवि 0 के अपराध में 1000-1000/- का अर्थदंड एवं छ:-छ: माह का सश्रम कारावास से दंडित किया गया।
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