सिवनी। लखनवाडा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव निर्माण निवासी संतोष सांवरिया की चल अचल संपत्ति की कुर्की किए जाने बावत चल-अचल संपत्ति की कुर्की हेतु इस्तहार निकाला गया है। डूंडा सिवनी थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया ने इस संबंध में बताया कि
थाना डूंडासिवनी के अपराध क्रमांक 662/2021 धारा 406, 409, 420, 467, 468,34,6म.प्र क्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत अनावेदक संतोष कुमार सनोडिया रिता विमलप्रसाद सनोडिया निवासी ग्राम एरमा थाना लखनवाड़ा जिला सिवनी के नाम को बत-अचल संपत्ति (नीचे दर्शित विवरण अनुसार) उस अधिनियम की धारा 5.3 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर सिवनी द्वारा दिनांक 04/03/2021 के अवसर अस कालिक रूप से कुर्क किया गया है।
उक्त अंतःकालिक कुर्की को अत्यधिक बनाये जाने हेतु अधिनियम की धारा 53 एवं 018 के तहत प्रकरण माननीय सत्र विशेष न्यायाधीश प्र (म.प्र. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के अंतर्गत) मि.प्र. में पेश किया गया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 28/01/2022 को नियत है। अतः निम्म्र संपत्ति के संबंध में किसी भी पक्ष को जिस किसी भी व्यक्ति का हित नियत हो अथवा यदि किसी को कोई आपत्ति प्रस्तुत करना है, वह माननीय न्यायालय में दिनांक 28/01/2022 को सुबह 11 बजे आवश्यक रूप से
उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है। नियत तिथि पर किसी के उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण में की जायेगी।

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