Breaking
11 Feb 2026, Wed

पंचायत चुनाव : पंचायतों को देय देनदारियों का प्रस्तुत करना होगा, नाम-निर्देशन पत्र 13 से 20 दिसंबर तक, 2 व्यक्ति ही,,,

नाम निर्देशन-पत्र के साथ पंचायतों को देय देनदारियों का प्रस्तुत करना होगा अदेय प्रमाण-पत्र

सिवनी। त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त देनदारियों (शोध्यों) का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिर्वाय होगा। नाम निर्देशन-पत्र के साथ अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। अदेय प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिये निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किये जा सकते हैं।सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बी.एस. जामोद ने बताया है कि अदेय प्रमाण-पत्र निर्वाचन की घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित प्रारूप में अदेय प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत के लिये सचिव, जनपद पंचायत के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा।अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिये नाम निर्देशन-पत्र भरा जा रहा है, उस पंचायत का अदेय प्रमाण-पत्र लगाना होगा। यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी अन्य पंचायत का पदाधिकारी/सदस्य रहा हो, तो उसे पूर्व पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अर्थात यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में सरपंच रहा है और अब जनपद/जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे जनपद/जिला पंचायत के साथ ग्राम पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार यदि कोई पूर्व जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे ग्राम पंचायत के साथ संबंधित जिला/जनपद पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिर्वाय होगा।

प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए नाम-निर्देशन पत्र 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक लिए जाएंगे

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 के तहत प्रथम चरण में जिले प्रथम चरण में सिवनी एवं बरघाट क्षेत्र में, द्वितीय चरण में लखनादौन, घंसौर एवं धनौरा तथा तृतीय चरण में केवलारी, छपारा एवं कुरई में निर्वाचन सम्पन्न होंगे। प्रथम चरण का मतदान 6 जनवरी 2022 को एवं द्वितीय चरण का मतदान 28 जनवरी 2022 को होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा।   प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए नाम निर्देशन पत्र 13 दिसंबर से 20 दिसंबर तक लिये जाएंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 21 दिसम्बर को होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने के अंतिम तारीख 23 दिसंबर है। निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी 23 दिसंबर 2021 को होगा।   नाम निर्देशन पत्र के साथ जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी को 8 हजार रुपए, जनपद पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी को 4 हजार रुपए, सरपंच पद के अभ्यर्थी को 2 हजार रुपए एवं पंच पद के अभ्यर्थी को 400 रुपए निक्षेप राशि जमा करना होगी।   अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थी के मामले में उपरोक्त निक्षेप राशि का आधा भाग जमा करना होगा।   पंच पद हेतु नाम-निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्ररूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना है, शेष पदों- सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य हेतु निर्धारित प्ररूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।   रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस जानकारी का सार्वजनिक प्रदर्शन अपने कार्यालय के सूचना पटल पर किया जाएगा।   रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नाम-निर्देशन प्रस्तुत किए जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम दो व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे।   नामांकन के प्रयोजन के लिए वाहनों की संख्या 2 तक सीमित की गई है।

नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने अभ्यर्थी के साथ दो व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं

त्रि स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के लिए प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिये 13 दिसम्बर 2021 को अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नाम निर्देशन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय अभ्यर्थी के साथ दो ही व्यक्ति रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र निर्धारित स्थल पर प्रात: 10.30 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे। सार्वजनिक अवकाश के दिन नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं किये जायेंगे। पंच, सरपंच, जनपद सदस्य पद के लिए कोई भी व्यक्ति अधिकतम दो ही नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। जब किसी व्यक्ति के द्वारा एक स्थान के लिए दो नाम निर्देशन पत्र जमा किये जायें तो उसे एक से अधिक निक्षेप की राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि कोई एक से अधिक पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे सभी पदों के लिये निक्षेप राशि जमा करना होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा निक्षेप राशि का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार पंच पद के लिए 400 रूपये, सरपंच के लिए 2000 रूपये, जनपद सदस्य के लिए 4000 रूपये तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए 8000 रूपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला अभ्यर्थियों को पद अनुसार निक्षेप राशि का आधा भाग ही जमा करना होगा।      पद के लिए नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।     निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की निर्हताए घोषित की गईं है। जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति पंच-सरपंच, जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के रूप में निर्वाचन या नाम निर्देशन पत्र के लिए पात्र नहीं होगा, जो भारत का नागरिक नहीं है, शासकीय सेवक है, वेतन या मानदेय के रूप में पारिश्रमिक पाता है या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में है, या सक्षम न्यायालय के द्वारा न्याय निर्णित किया जा चुका है या अनुमोचित दिवालिया है या भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और उसकी 5 वर्ष की कालावधि समाप्त नहीं हुई है या भारत के किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो और 2 वर्ष से न्यून कालावधि के कारावास से दंडित किया गया हो और दंडादेश भुगतने के पश्चात छोड़े जाने से 6 वर्ष की कालावधि न बीत चुकी हो या जमाखोरी, मुनाफाखोरी आदि विधि के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया हो और दंडादेश भुगतने के पश्चात 6 वर्ष की कालावधि व्यतीत न कर चुका हो। पंचायत के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई हित रखता हो या जिसने संपूर्ण शौध्यो का संदाय नहीं किया है, जो पंचायत द्वारा वसूली योग्य है। जिसने पंचायत तथा सरकार की किसी भूमि या भवन पर अतिक्रमण किया है, सरकारी प्लीडर है या वह राज्य की विधानसभा के निर्वाचन आदि के लिए निर्हरित किया गया हो, महिला के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध हो, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा हो। राज्य विद्युत मंडल या उसकी कंपनियों को 6 माह से अधिक कालावधि का कोई शौध्यो बकाया हो, को निरर्हता की परिधि में रखा गया है।

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ताजासमाचार ग्रुप से जुड़ने लिंक मांग सकते हैं। वाट्सएफ नम्बर 94 2462 9494 से । या न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *