मध्य प्रदेश राजनीति सिवनी

शासकीय सेवकों के अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध

सिवनी। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सन्दर्भित पत्र दिनांक 04.112021 कार्यक्रम के अनुसार जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2021-22 के मतदान को सम्पन्न कराने के द्वारा जारी के लिए मतदान दलों का गठन, सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति एवं निर्वाचन से संबंधित अन्य कार्यों को समय-सीमा में सम्पन्न किये जाने के लिये अधिकाधिक शासकीय सेवकों को नियुक्त किया जाना है।

अतएव निर्वाचन के उपरोक्त सभी कार्यों को सम्पादित कराने के लिए शासकीय सेवकों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये आयोग के निर्देशों के पालन में निर्देशित किया जाता है कि निर्वाचन कार्य समाप्ति तक अपने अधीनस्थ किसी भी शासकीय सेवकों का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावे और ना ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जावे। अपरिहार्य कारणों से यदि किसी शासकीय सेवक का अवकाश पर जाना आवश्यक है, तो ऐसे शासकीय सेवक ( अधिकारी / कर्मचारी) अपने लिखित आवेदन कार्यालय प्रमुख के अभिमत सहित नस्ति / आवेदन पार्थ जयसवाल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी सह नोडल अधिकारी मतदाल दल गठन एवं अवकाश स्वीकृति के समक्ष प्रस्तुत करें, और अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अवकाश पर जावें।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व से स्वीकृत अवकाश भी जाने की अनुमति इस से अनापति के बिना नहीं दी जावे । उक्त निर्देशों का कडाई से पालन कराना सुनिश्चित करे ।

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