सिवनी। जिले के आदिवासी विकासखंड घंसौर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झुरकी के प्राथमिक शाला में प्रधानपाठिका द्वारा अतिशेष से बचने के लिये ग्राम की ही तीन वर्ष 6 माह 28 दिन की आरती सेन को पहली कक्षा में प्रवेश नियमों के विपरीत दिया गया था, जिस पर सहायक आयुक्त द्वारा कार्यवाही करते हुये प्रधानपाठिका श्रीमति ममता पटेल की एक वेतन वृद्धि असंचयी रूप से रोक दी गई है।
उक्त मामले को लेकर मनोज पटेल द्वारा जिला प्रशासन एवं सीएम हेल्पलाईन में शिकायत दर्ज करायी गई थी। शिकायत के अनुसार प्रधानपाठिका ममता पटेल द्वारा अतिशेष से बचने के लिये कम उम्र की छात्रा को पहली कक्षा में प्रवेश दिया गया था, शिकायत के पश्चात जांच में ममता पटेल को दोषी पायी गई। बीते दिनों सहायक आयुक्त द्वारा कार्यवाही करते एक वेतन वृद्धि असंचयी रूप से रोक दी गई है। उक्त कार्यवाही से शिकायतकर्ता असंतुष्ट पाया गया, उक्त स्कूल में पूर्व में ही एक ही कक्षा में खुशी पटेल का प्रवेश दो स्कूलों में किया गया है, वहीं आरती सेन का कम उम्र में प्रवेश अतिशेष से बचने के लिये किया गया। अप्रैल माह में हुये प्रवेश के बाद 6 माह तक कार्यवाही नहीं हुई, ना तो शिक्षिका का स्थानांतरण हुआ और ना ही निलंबन किया गया। इनके द्वारा आदिवासी पिछड़े बच्चों से खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं कार्यवाही में अधिकारियों की मिलीभगत को दर्शाता है।
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