सिवनी

दिव्यांगों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट

सिवनी। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि सभी तरह की बसों में दिव्यांगजनों द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी युनिक आईडी (युडीआईडी) के तहत जारी किये गये परिचय-पत्र दिखाये जाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के जिले के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र में 24 नवम्बर 2016 को किये गये प्रावधान के तहत समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी भी बस ऑपरेटर/ ड्रायवर/ परिचालक द्वारा उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करता है तो उक्त बस का परमिट निरस्त करने के साथ ड्रायवर/ परिचालक का लायसेंस भी निरस्त कर दिया जाएगा। 

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