सिवनी। जिला सिवनी की माननीय न्यायालय ने जघन्य एवं सनसनीखेज मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास से दण्डित करने की सजा सुनाया है । जिसके बारे में मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया की दिनाँक 26/01/17 को थाना अरी में शिवसिंह पिता भिकलाल दादरे उम्र निवासी ग्राम पिपरिया ने शिकायत लिखाया की उसका बडा भाई नरसिंह दिनाँक 24/01/17 को बैंक के काम से घर से निकला था ,जो गारंटर बनाने के लिए जगलाल के खेत मे उसके हस्ताक्षर कराने करीब 2 बजे दोपहर को गया था ,उसके बाद से उसका कोई पता नहीं था।
आसपास ढूढ़ने और पता करने पर दिनाँक 26/01/17 को नरसिंह का शव शिवप्रसाद राहंगडाले के खेत के कुएं मिला है ।शव को बाहर निकालकर देखे तो उसके चेहरे और शरीर मे बहुत सारी चोटें थी ।किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे भाई नरसिंह को मारकर कुँए में फेंक दिया है । थाना प्रभारी- अरी के उप- निरक्षक सौरभ पटेल के द्वारा इस मामले में हत्या का मामला कायम कर अन्वेषण किया गया जिसमें पता चला कि ग्राम के ही रहने वाले जगलाल की पत्नि के साथ मृतक नरसिंह ने घटना के चार दिन पहले ही छेड़खानी की थी। इस शंका के आधार पर जगलाल से कड़ाई से पूछताछ की गईं तो उसने कबूल किया की मृतक नरसिंह से छेड़खानी की बात को लेकर रंजिश थी और दिनांक 24/01/17 को दोपहर के समय मृतक नरसिंह उसके खेत में उसे बैंक में गारंटर बनाने के लिए फार्म में हस्ताक्षर कराने के लिए आया था , तो उसने उसी रंजिश की बात पर से मौका देखकर कुल्हाड़ी से मारकर नरसिंह की हत्या कर दी थी और उसकी लाश को खेत में धान के पैरा में छिपा दिया था और कुल्हाड़ी को खेत की मेड पर बेले की झाड़ी में छुपा दिया था और रात में आकर अपने खेत के धान के पैरा से लाश निकालकर शिवप्रसाद के कुँए में डाल दिया था ।
पुलिस के द्वारा आरोपी जगलाल से हत्या में उपयोग की गई कुल्हाड़ी को जप्त किया और अन्य सबूतों को एकत्र किया और विवेचनापूर्ण पश्चात आरोपी जगलाल के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय – श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव , द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिवनी, के द्वारा की गई । जिसमें शासन की ओर से श्री चंद्रशेखर ठाकुर – अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा पैरवी की गई। इस मामले कोई चश्मदीद साक्षी नही था सारा मामला परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर था।
न्यायालय में प्रस्तुत किए गए गवाहों और सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी जगलाल पिता दौदी कावरे ,उम्र -42 वर्ष , को दोषी पाते हुए धारा- 302 भा0द0वि0 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 10000 रुपये एवं धारा 201 भा0द0वी0 में 03- वर्ष का कारावास ₹500 जुर्माने से दंडित करने का आज दिनांक को निर्णय सुनाया है।
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