सिवनी। जिला सिवनी की विशेष न्यायालय (पॉस्को एक्ट) सिवनी , के द्वारा दुष्कर्म के मामले में घिनौना हरकतें करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया है।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि आरोपी पीड़िता का ही रिश्तेदार होने से पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने के नियम से पीड़िता और आरोपी का नाम ,पता एवं अन्य जानकारी प्रकट नही की जा रही है।
थाना- केवलारी का यह मामला वर्ष 2020 का है। थाना – केवलारी के अंतर्गत एक नाबालिग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई की घटना दिनांक 08/05/2020 के शाम करीब 4:00 बजे की बात है वह अपने घर पर थी तभी आरोपी रिश्तेदार उसके घर आया और बोला कि आपके दादा बर्रा में पानी मांग रहे हैं, पानी लेकर मेरे साथ चलो बोला, तो वह उसकी बहन और उसके चाचा की लड़की वे तीनों आरोपी रिश्तेदार के साथ पानी लेकर बर्रा के लिए निकल गए। रास्ते में महुआ के पेड़ के पास आरोपी रिश्तेदार उसकी बहनों को दूर बैठने को कहकर उसे महुआ के पेड़ के पास ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती उसके कपडे उतार दिया और बलात्कार करने की कोशिश किया । तो वह उससे जैसे तैसे अपने को छुड़ाकर रोते हुए घर आई और घटना की सारी बात अपने परिवार को बताया। जिस पर पुलिस थाना – केवलारी के द्वारा अपराध क्रमांक 151 /2020 के अंतर्गत धारा 363,366ए,376,376(2)च,376 एबी भादवी0 5एम/6 पाक्सो एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चात आरोपी रिश्तेदार के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चालान पेश किया गया। जिसकी सुनवाई श्रीमती सुमन उइके- विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट ) सिवनी की न्यायालय में की गई। जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती- दीपा मर्सकोले ,जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह और सबूतों को पेश किया और विधिसंगत तर्क पेश किए गए और कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई ।
माननीय न्यायालय द्वारा ऐसी दरिन्दगी का घिनोना अपराध करने के लिए आरोपी को दोषी पाते हुए धारा-366 भा0द0वी0 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए का अर्थदंड, धारा- 5एम /6 भा0द0वी0 पोक्सो एक्ट में- आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित करने की सजा आज दिनांक को सुनाई है।
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