सिवनी। प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार 11 दिसम्बर 2021 को किया जायेगा। जिसमें सभी प्रकार के मामले निराकरण हेतु रखे जायेंगे। जिले के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का भी इस लोक अदालत में आपसी सहमति से निराकरण कराया जायेगा।
नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण पर कोर्ट फीस पक्षकार को वापसी योग्य होती है। लोक अदालत में दोनों पक्षकारों की जीत होती हैं, किसी भी पक्ष की हार नहीं होती है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से मामला रखा जाकर सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में विवाद का निराकरण किया जाता है, जिससे पक्षकारों के अमूल्य समय तथा व्यय होने वाले धन की बचत होती है तथा पक्षकारों में परस्पर स्नेह भी बना रहता है। लोक अदालत में मामला अंतिम रूप से निराकृत होता है, इसके आदेश की कोई अपील अथवा रिवीजन नहीं होती है। जिले के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों के पक्षकारों से अपील की गई है कि यदि वे अपने प्रकरण का लोक अदालत में आपसी राजीनामा से कराना चाहते है तो न्यायालय में अपनी सहमति प्रस्तुत करें।
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