क्राइम सिवनी

कही शराब दुकान के सामने नियम विरुद्ध अहाता, तो कही अधिक मूल्य पर बिक रही मदिरा, 50 हजार रुपए का अर्थदण्ड

सिवनी। शहर के अधिकांश शराब दुकानों में जहां शराब बेची जाती है अब वही अस्थाई तौर पर शाम को अहाता भी खुल जाता है जबकि शराब दुकान के मामले में स्पष्ट निर्देश है कि दुकान से शराब का विक्रय हो और ग्राहक शराब लेकर आगे चला जाए लेकिन अधिकांश शराब दुकानों में शाम से रात तक लोग जिस दुकान से शराब लेते हैं उसी दुकान के परिसर में वही खुली नमकीन, अंडे की दुकान से खारा नमकीन व पानी पाउच, डिस्पोजल लेकर वही परिसर में बैठ जाते हैं। जबकि इस मार्ग से विधायक, जनप्रतिनिधि समेत उच्चाधिकारियों की आवाजाही प्रतिदिन होती है। यह सब प्रतिदिन खुलेआम संचालित हो रहा है पर इस मामले में सभी ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं।

कलेक्टर डॉ.राहुल हरिदास फटिंग ने निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से 5 रूपये अधिक मूल्य पर व्हिस्की मदिरा विक्रय करने पर संबंधित लायसेंसी पर 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश दिए हैं।

      गत 28 सितंबर 2021 को विदेशी मदिरा दुकान बारापत्थर के मेसर्स आनंद सिंह बघेल पार्टनर श्री राजेश साहू द्वारा रॉयल स्टैग व्हिस्की मदिरा की एक हॉफ बोतल निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य 535 रूपये के स्थान पर 5 रूपये अधिक लेकर 540 रूपये में विक्रय करना पाया गया था। जिसके विरूध्द म.प्र.आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 48-क एवं म.प्र. विदेशी मदिरा नियम- 1966 के नियम 19 में प्रावधानित अनुसार 50 हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित किए गए है। 

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