मध्य प्रदेश सिवनी

आजादी का अमृत महोत्सव : जिले में चलाया जन जागरूकता अभियान

सिवनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 02 अक्टूबर  से 14 नवम्बर 2021 तक ‘‘आजादी का अमृत महोत्सव’’ अंतर्गत सिवनी जिले में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा हैं। जिसके अंतर्गत दिनांक 08 अक्टूबर 2021 को, स्थान ग्राम पंचायत-बुढ़वानी, तहसील लखनादौन, ग्राम पंचायत प्रांगण में जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ श्री चंद्रकिशोर बारपेटे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय सिवनी एवं श्री सचिन ज्योतिषी, न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी, तहसील न्यायालय लखनादौन, जिला सिवनी द्वारा मॉं सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। तत्पष्चात् श्री चंद्रकिशोर बारपेटे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिकों को कार्यक्रम के उद्देष्य के संबंध में अवगत कराया गया व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित समस्त दस योजनाओं, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही आजकल जनसामान्य के साथ होने वाली साइबर ठगी एवं साइबर क्राइम के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो आपको अपरिचित लोगों, अज्ञात सर्वर आदि का हर दिन सामना करना ही पड़ता हैं। यदि आप सतर्क नहीं हैं, तो आप आसानी से इसका षिकार बन सकते हैं। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक शोषण से बचने का सर्वोत्तम उपाए हैं-सुरक्षित और सतर्क रहना । यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की साइबर घटना घटित होती हैं तो आप अपने से संबंधित साइबर अपराधों की शिकायत नजदीकी पुलिस स्टेशनों में कर सकते हैं। जिन शहरों में साइबर पुलिस स्टेशन हैं, वहां आप उन थानों में जाकर भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इन थानों में आपके शहर के किसी भी क्षेत्र में हुई साइबर अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती हैं।

श्री सचिन ज्योतिषी, न्यायिक मजिस्ट्रªेट प्रथम श्रेणी, तहसील न्यायालय लखनादौन, द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का राजीनामा किये जाने के संबंध में प्रक्रिया एवं आपसी सुलह के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण के संबंध में आमजन को बताया।

कार्यक्रम में उपस्थित पैनल अधिवक्ता श्री सुनील यादव द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी नागरिकों को महिलाओं को भा0द0सं0 की धारा-354, 498-क एवं घरेलू हिंसा के अंतर्गत किये गये प्रावधानों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई।
महिला एवं बाल विकास विभाग से उपस्थित सुपरवाईजर, श्रीमती अर्चना ओझा द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, समेकित बाल विकास सेवा योजना एंव कोविड बाल कल्याण सेवा योजना के संबंध मंे उपस्थित नागरिकों को जानकारी दी गई।

साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित पशु चिकित्सक डॉ0 ज्योति सिंह द्वारा  पशुपालन विभाग से संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणजनों को दी गई। कार्यक्रम में कृषि विभाग एवं तेंदूपत्ता प्रबंधक द्वारा भी उपस्थित होकर अपने विभागों द्वारा संचालित होने वाली योजनाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक, ग्रामीणजनों को जानकारी दी गई।

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