test
Breaking
20 Mar 2026, Fri

23 साल पुराने आपराधिक मामले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रबधंक को हुई 3 वर्ष की सजा

सिवनी। जिला सिवनी की न्यायालय द्वारा लगभग 23 साल पुराने आपराधिक मामले में आरोपी को सजा सुनाई है। जिसके बारे जिला मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि यह गबन का मामला वर्ष 1996 का है । इसी आरोपी को पूर्व के एक मामले पिछले महीने भी सजा हुई थी।

इस मामले में दिनांक 27/10/ 1997 को श्री राजकुमार तनेजा शाखा प्रबंधक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लखनवाड़ा के द्वारा एक लिखित शिकायत थाना लखनवाड़ा में की गई कि, कि वह बैंक की उक्त शाखा में 19/10/1996 से तैनात है इनके पूर्व शाखा प्रबंधक श्री नरेंद्र सिंह बैंक में सन 1994 से 1996 तक तैनात थे। उनकी तैनाती के समय का प्रधान कार्यालय के ऑडिटरों द्वारा ऑडिट किया गया।

ऑडिट में पाया गया कि शाखा में फर्जी ऋण वितरण 17 हितग्राहियों को असल ऋण के रूप में नामे किया गया एवं शाखा के जमा खातेदारों के खातों से फर्जी राशि का आहरण किया गया, इस प्रकार कुल राशि 1 लाख 95000 ₹923 का गबन आरोपी नरेंद्र सिंह ठाकुर तत्कालीन शाखा प्रबंधक द्वारा किया गया । इस बात की शिकायत पर लखनवाड़ा थाने के द्वारा तत्कालीन प्रबधंक नरेंद्र सिंह ठाकुर के विरुद्ध गबन और फर्जी दस्तावेजों को तैयार करने के मामले के अपराध में अभियोग पत्र वर्ष 1997 प्रस्तुत किया था।

इस मामले के अधिकांश महत्वपूर्ण सरकारी गवाहों के ट्रांसफर होने एवं अन्य तकनीकी कारणों से इतनी लंबी समयावधि में सुनवाई हो सकी अनेको न्यायधीशों द्वारा इसकी सुनवाई की गई। जिसमें शासन की ओर से – श्रीमती उमा चौधरी एवं श्रीमती शीतल सरयाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारियो के द्वारा उक्त समयावधि में पैरवी कर गवाहों और सबूतों को प्रस्तुत कराकर इस जटिल मामले का निराकरण कराया गया।

माननीय न्यायाधीश कु0 नेहा प्रजापति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , सिवनी की न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किए गए गवाहों और सबूतों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी नरेंद्र सिंह ठाकुर पिता जयशंकर सिंह ठाकुर उम्र- 62 वर्ष निवासी बारापत्थर सिवनी को , धारा- 419 भादवी0 में 1 वर्ष का साधारण कारावास, धारा-420 (8)बार- भादवी0 के अपराध में 01-01 वर्ष का कारावास , धारा 465 मे 6- माह का साधारण कारावास एवं ₹ 500 रूपए जुर्माना, धारा – 467 भादवी में 3- वर्ष का साधारण कारावास एवं ₹1000 जुर्माना, धारा- 468 भादवी0 में 1- वर्ष का साधारण कारावास एवं ₹500 जुर्माना, धारा- 471भादवी0 में 6 माह का साधारण कारावास से दंडित करने का निर्णय सुनाया है।

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ताजासमाचार पढ़ने के लिए न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या 94 2462 9494 सेव कर ज्वाइन की लिंक मांग सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *