सिवनी। थाना लखनादौन का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 04.09.21 को लखनादौन स्थित मिडवे-स्ट्रीट के पीछे एनएच 34 पर अभियुक्तगणों (1)राज कुमार पिता पुनाराम उइके उम्र 26 वर्ष निवासी बढनोर टोला, (2) रामन सिंह पिता नन्हेलाल तेकाम उम्र 32 वर्ष निवासी घुटई थाना छपारा, (3) वेदीराम पिता राजेंद्र परतें उम्र 24 वर्ष निवासी घुटई थाना छपारा, द्वारा वन्य प्राणी पेंगोलिन को अपने अभिपत्य में उसकी तस्करी करने के उद्देश्य से रखे पाये गये।
वन प्राणी पेंगोलिन को अवैध रूप से तस्करी करते हुये पाये। जिनके विरूध वन अधिनियम 1927 की धारा 9,39,48(A),49(B),51,52,57,2(16)(B) व.प्रा.सं. अधि. 2,41,52 भा.व.अधि. के तहत वन परिक्षेत्र लखनादौन द्वारा उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबध कर उक्त तीनों आरोपीगणों को न्यायालय में पेश किये गये। जिस पर अभियुक्तगणों द्वारा जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया।
मनोज कुमार सैयाम, मीडिया सेल प्रभारी, सिवनी ने बताया कि जिस पर शासन की ओर से श्रीमति कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लखनादौन , के द्वारा उक्त जमानत आवेदन पर मौखिक एवं लिखित रूप से आपत्ति व्यक्त की कि अभियुक्तगण के विरूध पंजीबध अपराध गंभीर प्रकृति का है एवं प्रकरण में जप्त जीवित पेंगोलिन विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में तथा अनुसूची एक का जीव है, ऐसे दुर्लभ प्रजाति को अभियुक्तेगणो द्वारा पकडकर तस्करी किया जाना गंभीर अपराध है, इसे देखते हुए अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय द्वारा आपत्ति पर विचार करते हुये उक्त प्रकरण में अभियुक्तकगणों द्वारा लगाये गये जमानत आवेदन को निरस्त किया गया।
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