मध्य प्रदेश सिवनी

सिवनी में 3,33,76,457 रूपए का हुआ संव्यवहार

सिवनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला न्यायालय सिवनी, तहसील न्यायालय लखनादौन एवं घंसौर में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 1406 लोग लाभांवित हुए जिनसे राशि 3,33,76,457 रूपये का संव्यवहार हुआ।

नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ श्री पवन कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग , श्री रामब्रेश यादव, विशेष न्यायाधीश महोदय सिवनी, श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सिवनी, जिला न्यायालय सिवनी के समस्त सम्माननीय न्यायाधीशगण, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री रवि गोल्हानी, उपाध्यक्ष श्री सुनील कुमार पाण्डेय, श्री श्याम कुमार मरावी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सुश्री सुनीता खण्डायत, अपर कलेक्टर एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती दीपिका तारन एवं समस्त स्टॉफ उपस्थित थे।

श्री पी.के. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला न्यायालय सिवनी के निर्देषन में सिवनी, लखनादौन, घंसौर में आयोजित की गई नेषनल लोक अदालत में दीवानी एवं दांडिक न्यायालयों की खंडपीठें गठित की गई है।

कुल 22 खंडपीठों में समझौता योग्य प्रकरण 2916 रखे गये, जिनमें से 626 प्रकरण निराकृत किये गये। धारा 138 अर्थात् चैक बाउन्स के 774 प्रकरण रखे गये, जिनमें से 42 प्रकरणों में 1,40,20,777/- रूपये की समझौता राषि का आदेष पारित हुआ। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 513 प्रकरण रखे गये जिनमें से 40 प्रकरणों में 86,000,00/-रूपये राषि का अवार्ड पारित किया गया। अन्य सिविल प्रकरण 334 रखे गये, जिनमें से 49 प्रकरणों में 34,12,271/- रूपये की समझौता राषि का आदेश पारित हुआ। विद्युत अधिनियम के 30 प्रकरण रखे गये, जिनमें से 10 प्रकरणों में 99,882/- रूपये समझौता राशि का आदेश पारित किया गया। पारिवारिक विवाद से संबंधित 291 प्रकरण रखे गये थे, जिनमें 24 प्रकरण निराकृत हुए।

इसी प्रकार पूर्व वाद प्रकरणों में बैंक वसूली के 6843 प्रकरण रखे गये, जिनमें 104 प्रकरणों में आपसी समझौते से 54,71,293 रूपये की राषि की वसूली की गई। विद्युत अधिनियम के पूर्व वाद प्रकरण 642 रखे गये जिनमें 139 प्रकरणों में 12,15,000 रूपये की वसूली हुई। नगरपालिका से संबंधित जलकर के 676 प्रकरण रखे गये, जिनमें 72 प्रकरणों में 4,33,732 रूपये की जलकर की राशि वसूल की गई। बीएसएनएल के पूर्ववाद के 372 प्रकरण रखे गये थे जिनमें से 28 प्रकरणों में आपसी समझौते से 1,23,502/-रूपये की राशि वसूल की गई। उपरोक्त सभी मामलों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से हुआ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीसही/अध्यक्ष ने पक्षकारों को आपसी रजामंदी के द्वारा मामलों के निराकरण के लिए बधाई दी, वहीं जिला मुख्यालय सिवनी में श्री रामब्रेष यादव, श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीष, कुटुम्ब न्यायालय, श्री राजर्षि श्रीवास्तव, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीष, श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव, तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीष, श्री सुनील कुमार मिश्र, चतुर्थ जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीष, श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव तथा लखनादौन मुख्यालय पर श्री आषुतोष अग्रवाल, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीष, श्री संजयराज ठाकुर, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीष लखनादौन ने अपनी-अपनी खंडपीठों की अध्यक्षता की गई।
जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेटगण श्रीमती सपना पोर्ते, डॉ संगीता प्रितेष बर्वे, श्रीमती कमला उइके, श्री राजू पंद्रे, सुश्री वीणा अग्निहोत्री, सुश्री षिवांगी सिंह परिहार, सुश्री नेहा प्रजापति, श्री गोपालनंदन पाल तथा तहसील न्यायालय लखनादौन में श्रीमती चैनवती ताराम, श्री सचिन ज्योतिषी, सुश्री अनुदिता चौरसिया, श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार, सुश्री लघुता मरकाम, एवं तहसील न्यायालय घंसौर में नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किया गया।

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