सिवनी। जिला सिवनी की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की माननीय न्यायालय द्वारा एक आरोपी को अवैध सागौन चिरान लकड़ी को रखने के आरोप में सजा सुनाई है।
मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम ने बताया कि जिसके बारे बताया गया कि दिनांक 21/07/17 को वन छेत्र भटेखारी में पदस्थ -परिछेत्र सहायक रमाकांत सिंह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मेहरा पिपरिया में आरोपी लोकेश पिता ज्वाला सिंह उम्र- 34 साल के नवनिर्मित मकान की परछी में अवैध रूप से सागौन चिरान रखी है। इस सूचना पर सूचना स्थल पर पहुँचे और तलाशी लेने पर आरोपी लोकेश के नवनिर्मित मकान की परछी में सागौन के 90 नग 0.079 घन मीटर सागौन चिरान बरामद हई जसके सम्बंध में दस्तावेज़ पूछने पर नही होना बताया गया। जिस पर अवैध सागौन रखने का मामला बनाकर न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिवनी की न्यायालय में की जिसमे शासन की ओर से अजय सल्लाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाहों और सबूतों को पेश किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी लोकेश को धारा-7(1)घ /13 म0प्र0 काष्ट चिरान अधिनियम के अपराध में 03 माह का कारावास , धारा-5/16 वनोपज अधिनयम के अपराध में 06 माह का कारावास , धारा-41 नियम 3/22 म0प्र0 अभिवहन विनियमन के अपराध में -03 माह के कारावास से दण्डित करने का निर्णय घोषित किया है।
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ताजासमाचार पढ़ने के लिए न्यूज के नीचे जाए और दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या 94 2462 9494 सेव कर ज्वाइन की लिंक मांग सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।