नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को तिहरा आजीवन कारावास

सिवनी। जिला सिवनी के थाना घंसौर का यह मामला वर्ष 2016 का है। जिसके बारे मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि थाना- घंसौर के अंतगर्त ग्राम की एक 15 वर्षीय पीड़िता के साथ उसी ग्राम के परिचित आरोपी युवक उम्र 26 वर्ष के द्वारा पीड़िता को स्कूल से आते जाते समय प्यार करने की बात करके उसे बहला फुसलाकर, प्यार का करने का झांसा देकर, शादी का प्रभोलन देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबध बनाते रहा और घटना की बात परिवार या अन्य किसी को बताने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी देते रहा। जब नाबालिग गर्भवती हो गयी तो घरवाले के पूछने पर आरोपी के द्वारा घटना करना बताई, जिस पर थाना घंसौर में रिपोर्ट लिखाई गयी।

पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण पश्चात माननीय विशेष न्यायालय सिवनी में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो न्यायालय ) सिवनी, द्वारा की गई जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले, जिला अभियोजन अधिकारी, सिवनी के द्वारा गवाहों और सबूतों को पेश किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा -363 भा0द0वी0 में- 07 वर्ष सश्रम कारावास , धारा- 366- भा0द0वी0 में- 10 वर्ष , धारा-376 (2)- भा0द0वी0 में- आजीवन कारावास , धारा-3(2)(5)एट्रोसिटी एक्ट में – आजीवन कारावास , धारा-5(6)/06 पॉक्सो एक्ट में- आजीवन कारावास एव कुल 18 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करने और पीड़िता को 18 हजार रुपये प्रतिकर दिए जाने का आदेश निर्णय में दिया गया है।

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