क्राइम सिवनी

सिवनी निवासी 22 वर्षीय युवक द्वारा प्रेमजाल में फंसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले की,,,

सिवनी। जिला सिवनी की विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) सिवनी के द्वारा आज फिर एक आरोपी की जमानत खारिज करने का आदेश जारी किया है। थाना कोतवाली सिवनी में नाबालिग पीड़िता माह मई 2021 में अपनी नानी के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई की वह अपने नाना- नानी के साथ सिवनी में रहती है । उसे लगभग 01 वर्ष पूर्व से सिवनी निवासी 22 वर्षीय लड़के द्वारा प्रेम जाल में फसाकर उससे प्यार करने और शादी करने की बाते करके उसे बहला फुसलाकर उसके साथ शारिरिक संबंध बनाया है।

मनोज सैयाम प्रभारी मीडिया सेल ने बताया कि इस गम्भीर सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए। पुलिस के द्वारा 22 वर्षीय आरोपी के विरुद्ध धारा-376, 376(3),376 (2)(N) भा0 द0वी0 , धारा -3/4 ,5/6, पॉक्सो एक्ट , धारा-3(1)(w)(11),3 (2)(5) एट्रोसिटी एक्ट के अंतगर्त मामला बनाकर आवश्यक जांच उपरांत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था । आज दिनांक को अभियुक्त के द्वारा उक्त न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन लगाया गया था । जिस पर शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक – श्रीमती दीपा मर्सकोले , जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा कड़ी आपत्ति की गयी और कहा कि जमानत का लाभ देने से समाज मे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने और अपराध में वर्द्धि होने की संभावना है। जिस कारण जमानत खारिज किया जाना न्यायोचित है। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत खारिज करने का आदेश जारी किया है।

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