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18 Jun 2026, Thu

पांडिया छपारा के आदतन अपराधी को थाना हाजरी के आदेश

सिवनी। कलेक्टर  एवं जिला दंडाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने लोक शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाये रखने के लिये आदतन अपराधी श्याम भारद्वाज निवासी पांडिया छपारा को प्रत्येक माह थाना हाजरी के आदेश जारी किए हैं। 

आदतन अपराधी श्याम भारद्वाज की आपराधिक गतिविधियों की निगरानी एवं सुधार के लिए कलेक्टर डॉ फटिंग ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 (क) के तहत अनावेदक को 6 माह तक प्रत्येक माह की 01 तारीख को थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थित होने के आदेश दिए हैं। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। 

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