सिवनी। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पटवारी सेवा से पदच्युक्त कर दिया गया है।
अनुविभागीय राजस्व घंसौर द्वारा कदाचार बरतने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण निचयम-1965 के नियम (एक) के तहत 21.01.2020 को निलंबित की गई पटवारी सुश्री वर्षा श्रीवास्तव को निलंबन अवधि में नियत किए गए तहसील कार्यालय घंसौर से 06.02.2020 से अब तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम-1966 प्रावधानों के तहत पदच्युत करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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