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नेशनल लोक अदालत में जिला सिवनी में हुआ 4,65,69,286 रूपए का संव्यवहार

सिवनी। नेशनल लोक अदालत में जिला सिवनी में 4,65,69,286 रूपए का संव्यवहार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला न्यायालय सिवनी , तहसील न्यायालय लखनादौन में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 3418 लोग लाभांवित हुए जिनसे 4,65,69,286 राशि का संव्यवहार हुआ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिवनी श्री पी.के. शर्मा के निर्देशन में सिवनी और लखनादौन में आयोजित की गई लोक अदालत में दीवानी एवं दांडिक न्यायालयों की खंडपीठे गठित की गई है। कुल 17 खंडपीठों में समझौता योग्य प्रकरण 2479 रखे गये, जिनमें 463 प्रकरण निराकृत किये गये। धारा 138 अर्थात चैक बाउन्स के 630 प्रकरण रखे गये, जिनमें 38 प्रकरणों में 59,83,007 रूपये की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा के 652 प्रकरण रखे गये जिनमें से 53 प्रकरणों में 1,19,89,000 रूपये राशि का अवार्ड पारित किया गया। अन्य सिविल प्रकरण 274 रखे गये, जिनमें 24 प्रकरणों में 16,21,830 रूपये की समझौता राशि का आदेश पारित हुआ ।

विद्युत अधिनियम के 30 प्रकरण रखे गये , जिनमें 11 प्रकरणों में 2,56,618 / – रूपये समझौता राशि का आदेश पारित किया गया । पारिवारिक विवाद से संबंधित 222 प्रकरण रखे गये थे , जिनमें 26 प्रकरण निराकृत हुए। इसी प्रकार पूर्व वाद प्रकरणों में बैंक वसूली के 3104 प्रकरण रखे गये , जिनमें 201 प्रकरणों में आपसी समझौते से 3769090 रूपये की राशि की वसूली की गई । विद्युत अधिनियम के पूर्व वाद प्रकरण 744 रखे गये जिनमें 240 प्रकरणों में 18,94,109 रूपये की वसूली हुई।

नगरपालिका से संबंधित जलकर के 584 प्रकरण रखे गये , जिनमें 228 प्रकरणों में 1,51,47,100 रूपये की जलकर की राशि वसूल की गई । उपरोक्त सभी मामलों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से हुआ । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पक्षकारों को आपसी रजामंदी के द्वारा मामलों के निराकरण के लिए बधाई दी। वहीं जिला मुख्यालय सिवनी में श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , श्री संजीव श्रीवास्तव प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , श्री राजर्षि श्रीवास्तव , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्री संदीप श्रीवास्तव तृतीय अपर जिला एवं न्यायाधीश , श्री सुनील कुमार मिश्र , चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश तथा लखनादौन मुख्यालय पर श्री आशुतोष अग्रवाल , प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्री संजयराज ठाकुर , द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखनादौन ने अपनी – अपनी खंडपीठों की अध्यक्षता की गई । जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेटगण श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव , श्रीमती अपर्णा आर . शर्मा , श्रीमती संगीता पंद्राम , श्रीमती कमला उइके , श्री राजू पंद्रे , सुश्री शिवांगी सिंह परिहार तथा तहसील न्यायालय लखनादौन में श्रीमती चैनवती ताराम , श्री सचिन ज्योतिषी , सुश्री अनुदिता चौरसिया , श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार में नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण किया गया साथ ही नेशनल लोक के शुभारंभ में श्री रूद्रदेव राहंगडालें , श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , सुश्री सुनीता खण्डायक , अपर कलेक्टर एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी एवं समस्त स्टॉफ उपस्थित रहें।

किसी भी बीमा कंपनी की ओर से यह सर्वाधिक राशि का अवार्ड – विशेष प्रकरणों में लोक अदालत में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान् पवन कुमार शर्मा के न्यायालय से मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में मृतक स्व. विनोद कुमार ठाकुर , उम्र 47 वर्ष शासकीय प्राथमिक शाला ग्वारी में शिक्षक के पद पर पदस्थ थे । दिनांक 06.06.2018 को रात्रि लगभग 09:00 बजे मृतक ग्राम डूंडासिवनी से अपनी साईकिल से अपने घर सिवनी की ओर सड़क के बांई ओर से जा रहा था, तभी विपरीत दिशा बरघाट की ओर जाने वाली पिकअप वाहन कमांक एम 0 पी 0 22 जी 3373 के चालक सोएब खान ने उपेक्षा व लापरवाही से वाहन चलाकर मृतक की साईकिल में ठोकर मार दी, जिससे मृतक विनोद ठाकुर की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। मृतक की पत्नि श्रीमती सुधा ठाकुर एवं पुत्रियां कु 0 वैशाली ठाकुर , कु 0 स्वाती ठाकुर , कु 0 मीनाक्षी ठाकुर की ओर से अधिवक्ता श्री सज्जाद अनवर खान ने प्रधान जिला न्यायाधीश के अधिकरण में 1,31,45000 रुपए का दावा सोएब खान, रहमान खान तथा यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसमें यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता श्री अश्विनी चौरसिया ने पैरवी की। इस प्रकरण में माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री पवन कुमार शर्मा के अथक प्रयासों से 49,75,000 रुपए में राजीनामा हुआ है। बीमा कंपनी के अधिवक्ता श्री अश्विनी चौरसिया ने बताया कि जबलपुर संभाग में किसी भी बीमा कंपनी की ओर से यह सर्वाधिक राशि का अवार्ड है जिसे यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने स्वीकार किया है। उपरोक्त के अतिरिक्त परिवार न्यायालयों से 26 प्रकरण निराकृत हुये।

पति-पत्नि साथ में रहने के लिये हुए सहमत – सिवनी परिवार न्यायालय से निराकृत 23 प्रकरणों में राजीनामा हुये जिसमें से 18 प्रकरणों में पति पत्नि साथ में रहने के लिये सहमत हुये और 9 प्रकरणों में न्यायालय से ही पति पत्नि साथ में घर गये। न्यायालय से साथ में जाने वाले पति पत्नि साम में घर गये। न्यायालय से साथ में जाने वाले पति पत्नियों को मान प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा मिठाई का डिब्बा तथा एक -एक पौधा भेंट करते हुये भावी सुखमय जीवन की शुभकामना प्रदान की।

एक प्रकरण में स्वयं मान. प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय ने 1 घण्टे तक पक्षकारों को समझाईश दी जिसके बाद वे साथ में जाने के लिये सहमत हुये। लोक अदालत के दौरान आयुष विभाग ने राजीनामा के लिये उपस्थित होने वाले पक्षकारों को त्रिकटु काढ़ा वितरित किया। लोक अदातल शुभारंभ पश्चात् माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमान् पवन कुमार शर्मा साहब द्वारा पौधरोपण किया गया। पौधरोपण के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुये बताया कि कोरोना संक्रमण काल में हमने अपनों की क्षति ऑक्सीजन की अनुपलब्धतता होने के कारण देखी है। पर्यावरण को स्वच्छ एवं जनजीवन स्वस्थ्य बनाने तथा ऑक्सीजन की उपलब्धतता के लिये वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। पौधरोपण को आज के परिवेश में एक जनआंदोलन बनाने की आवश्यकता है । लोगों को पौधरोपण करने हेतु जागरूक किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जितनी अधिक हरियाली विकसित होगी उतना ही अधिक स्वच्छ एवं स्वस्थ्य वातावरण तैयार होगा। वृक्ष मानव जीवन के लिये बहुत उपयोगी होता है । मानव होने के नाते हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम वृक्षों को बचाये और अधिक से अधिक पौधारोपण करें। वृक्षों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है। वास्तव में यदि पेड़ नहीं होते तो धरती पर जनजीवन नहीं होता। पौधरोपण कर पर्यावरण को बचाने का संकल्प हम सभी को लेने की सभी को जरूरत है । यह हमारा कर्तव्य है कि पर्यावरण सुधार के लिये अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करें।

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