क्राइम सिवनी

अवैध खनिज परिवहन : 4 वाहनों पर 50 हजार रूपये अर्थदंड आरोपित

सिवनी। कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 के तहत अवैध तरीके से खनिज गिट्टी एवं रेत के अवैध परिवहन में लिप्त चार वाहनों पर कुल 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

जिसमें अवैध गिट्टी परिवहन में लिप्त क्रमांक एमपी 52 जीए 0235 के वाहन मालिक राजकुमार जायसवाल निवासी नैनपुर जिला मंडला से अर्थदंड 20 हजार रूपये, वाहन क्रमांक सी.जी. -04 जे.ए.4953 वाहन मालिक प्रशांत कुमार राय निवासी नैनपुर जिला मंडला से 10 हजार रूपये तथा अवैध खनिज रेत परिवहन अंतर्गत दो अलग-अलग बिना नंबर के ट्रेक्टर के वाहन मालिक क्रमश: अजय ठाकुर तथा उपेन्द्र सोनी निवासी गोकलपुर तह. बरघाट पर 10-10 हजार रूपये की अर्थदण्ड राशि वसूल करने के आदेश जारी किए हैं।

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  ताजासमाचार पढ़ने के लिए न्यूज के नीचे दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या 94 2462 9494 सेव कर ज्वाइन की लिंक मांग सकते हैं। संतोष दुबे, सिवनी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *