सिवनी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत नागपुर (महाराष्ट्र) से आने वाले प्रत्येक यात्री के लिए निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट उपलब्ध होने पर ही जिलें में प्रवेश दिए जाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार प्रत्येक यात्री को चेकपोस्ट में आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होंगी तथा अधिकतम 48 घण्टे पूर्व की ही रिपोर्ट मान्य होंगी। किसी भी यात्री को आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने अथवा रिपोर्ट न होने पर प्रवेश नही दिया जाएगा।
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