सिवनी। आगामी खरीफ फसल की बोबनी हो सके इसके लिए शासन-प्रशासन ने खाद बीज की दुकानों का संचालन किए जाने की छूट दी थी। वही कृषि उपकरणों की बिक्री व बिगड़े कृषि उपकरण, यंत्रों को सुधारने के लिए बंद दुकानों को खोले जाने संबंधी समाचार दिनांक 23 मई 2021 को ताजा समाचार के न्यूज़ पोर्टल में शीर्षक ‘नए व बिगड़े कृषि उपकरण की खरीदी, सुधार के लिए शीघ्र दुकान, एजेंसी खोला जाए : शिवराम सनोडिया’ से प्रकाशित किया गया था। खबर का असर हुआ और शुक्रवार को शासन प्रशासन ने कृषि उपकरण एवं वेल्डिंग दुकानों का संचालन हो सके इसके लिए ऐसी दुकान को खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
शुक्रवार 28 मई को आयोजित हुई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने कृषि उपकरण विक्रेता एवं वेल्डिंग वर्करों की दुकानों को भी शनिवार एवं रविवार को छोड़कर अन्य दिवसों में दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक खोलने की अनुमति के आदेश जारी किए हैं।
इस दौरान कोरोना-19 गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।
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