सिवनी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने पूर्व में दिनांक 17 मई की प्रातः 6:00 बजे तक की अवधि के लिए जारी किए गए कोरोना कर्फ्यू के आदेश को 31 मई 2021 की प्रातः 6:00 बजे तक की अवधि के लिए बढ़ाने के आदेश जारी किये हैं। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
जिले के कोरोना प्रभारी एवं प्रदेश शासन के आयुष (स्वतंत्र प्रभार) एवं जलसंसाधन राज्यमंत्री रामकिशोर कावरे की अध्यक्षता में रविवार 16 मई को जिला क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ऑनलाइन वीसी के माध्यम सम्पन्न हुई। जिसमें केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते, सांसद डॉ ढाल सिंह बिसेन, विधायक सिवनी दिनेश राय, विधायक केवलारी राकेश पाल, कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग, पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पार्थ जैसवाल के साथ ही सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सभी सीईओ जनपद पंचायत,बीएमओ की उपस्थिति रहीं।
बैठक में प्रभारी मंत्री श्री कावरे द्वारा जिलें में कोरोना संक्रमण की स्थिति, एक्टिव केस, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडिसिवर इंजेक्शन सहित अन्य जरूरी चिकित्सकीय संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा की। उन्होंने जिले में संक्रमण पॉजिटिविटी दर में लगातार कमी आने पर जिला प्रशासन की प्रशंसा की साथ ही आपदा के समय अपनी विधायक निधि से आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण उपलब्ध कराकर सहयोग करने पर विधायक गणों की सराहना की। राज्यमंत्री श्री कावरे ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन पर जोर देते हुए कहा कि जिलें के उपस्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं में सुधार हो, इन केंद्रों में पर्याप्त चिकित्सकीय संसाधनों, दवाइयों आदि की व्यवस्था हमेशा रहे तथा यह तय समयावधि में संचालित हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को स्वास्थ्य केंद्रों की रोगी कल्याण समिति की बैठक कर सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के निष्पादन में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। राज्यमंत्री श्री कावरे ने कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए पूर्व तैयारियां रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। बैठक में समिति सदस्यों द्वारा विभिन्न बिंदुओं में विस्तृत चर्चा कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कुछ रियायतों के साथ कोरोना कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया।
इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2526 / एस. डब्ल्यू कोविड / 2021 सिवनी 10 अप्रैल 2021 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा में “कोरोना कर्फ्यू” लागू किए जाने के आदेश पारित किए गए थे। कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2638 / एस.डब्ल्यू. / कोविड / 2021 सिवनी 06 मई 2021 के द्वारा कोरोना कर्फ्यू आदेश की अवधि दिनांक 17 मई 2021 की प्रातः 06.00 बजे तक जारी रहेगा आदेश पारित किया गया है। तत्काल प्रभाव से उक्त “कोरोना कर्फ्यू आदेश की अवधि दिनांक 31 मई 2021 की प्रातः 06.00 बजे तक की जाती है।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
आदेश की शेष शर्ते एवं कंडिकाएँ इस कार्यालय के पारित आदेश क्रमांक 2528 दिनांक 10 अप्रैल, 2021 2638 दिनांक 06 मई, 2021 एवं 2652 दिनांक 11 मई, 2021 के अनुसार यथावत रहेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।