सिवनी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सम्पूर्ण जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग के आदेशानुसार कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है। इस दौरान अतिआवश्यक सेवा के अतिरिक्त सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए है।
विगत दिवस धनौरा तहसील के ग्राम सुनवारा, साजपानी एवं धनौरा में कपड़ा दुकान, किराना दुकान, ब्यूटी पार्लर एवं जनरल स्टोर सहित कुल 06 दुकानें कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए खुली पाए जाने पर सील की गई साथ ही 6000 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया।
इसी तरह केवलारी के बागडोंगरी एवं सिवनी तहसील के ग्राम भोमा मे 01-01 किराना दुकान सील की गयी हैं।
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