सिवनी। पुलिस अधीक्षक सिवनी कृष्ण लालचंदानी (भा.पु.से.) के आदेशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा के निर्देशन में दिनांक 23.05.2026 को उर्स ड्यूटी के दौरान थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अनाधिकृत रूप से संचालित डीजे वाहनों के विरुद्ध सख्त चालानी कार्रवाई की गई।
ड्यूटी के दौरान जांच में 4 डीजे वाहन बिना अनुमति व मानकों के विपरीत संचालित पाए गए। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 198 – वाहन के साथ अनाधिकृत हस्तक्षेप करना के तहत सभी वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई।
जब्त वाहनों का विवरण – वाहन क्रमांक MP 22 G 2696, वाहन क्रमांक MP 22 G 3407, वाहन क्रमांक MP 20 HB 3390, वाहन क्रमांक MP 28 G 1192, प्रत्येक वाहन पर 1000/- के मान से कुल 4000/- का समन शुल्क अधिरोपित किया गया।
पुलिस की अपील: कोतवाली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धार्मिक आयोजनों, जुलूसों एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में डीजे/ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति, तेज आवाज व मानकों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। आम नागरिकों से अपील है कि नियमों का पालन करें एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। उल्लंघन की सूचना डायल-112 या थाना कोतवाली पर दें।
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