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20 May 2026, Wed

कोर्ट आदेश के बाद भी नहीं मिली 50 हजार की राशि, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार

साइबर ठगी के मामले में न्यायालय ने राशि लौटाने के दिए निर्देश, फिर भी खाते में नहीं पहुंचे पैसे

सिवनी। साइबर ठगी के एक मामले में न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद भी पीड़ित को उसकी 50 हजार रुपये की राशि वापस नहीं मिली है। पीड़ित ने प्रशासन और पुलिस से जल्द कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नंदोरा थाना लखनवाड़ा निवासी वेदप्रकाश सूर्यवंशी ने 11 मई 2024 को साइबर पोर्टल 1930 पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार मोबाइल फोन के माध्यम से 50 हजार रुपये की राशि अज्ञात खाते में ट्रांसफर हो गई थी। मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित राशि को होल्ड कर दिया गया था।

माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी श्रीमती कला भमरकर द्वारा 10 सितंबर 2025 को जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि होल्ड की गई 50 हजार रुपये की राशि आवेदक के पंजाब नेशनल बैंक खाते में स्थानांतरित की जाए। आदेश में संबंधित थाना प्रभारी को भी आवश्यक कार्रवाई कर न्यायालय को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पीड़ित का आरोप है कि न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद अब वोतक उसके खाते में राशि जमा नहीं हुई है, जिससे वह मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है। पीड़ित ने प्रशासन से मामले में शीघ्र हस्तक्षेप कर आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है।

कोर्ट के आदेश के बाद भी पीड़ित को नहीं मिली 50 हजार की राशि

साइबर फ्रॉड मामले में पुलिस और बैंक प्रक्रिया पर उठे सवाल, पीड़ित न्याय के लिए भटकने को मजबूर –  कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत साइबर फ्रॉड के एक मामले में कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद पीड़ित को अब तक उसकी 50 हजार रुपये की राशि वापस नहीं मिल सकी है। पीड़ित वेदप्रकाश सूर्यवंशी पिछले लगभग दो वर्षों से पुलिस थाना, अधिकारियों और बैंक प्रक्रिया के बीच लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें राहत नहीं मिली।

जानकारी के अनुसार ग्राम नदौरा निवासी वेदप्रकाश सूर्यवंशी का मोबाइल 9 मई 2024 को छिंदवाड़ा चौक क्षेत्र में कहीं गिर गया था। इसके बाद उनके खाते से करीब 75 हजार रुपये की राशि निकल गई। पीड़ित ने 11 मई 2024 को कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जहां उन्हें साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करने की सलाह दी गई। शिकायत दर्ज होने के बाद 50 हजार रुपये की राशि भारतीय स्टेट बैंक के एक खाते में होल्ड कर दी गई थी।

बताया गया कि मामला पहले कोतवाली थाना से लखनवाड़ा थाना और फिर वापस कोतवाली थाना भेजा गया। इस दौरान पीड़ित लगातार कार्रवाई और राशि वापसी की उम्मीद में अधिकारियों के संपर्क में रहा। बाद में कोतवाली थाना के कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा कोर्ट से आदेश आने पर राशि वापस होने की बात कही गई।

10 सितंबर 2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी द्वारा आदेश जारी कर होल्ड की गई 50 हजार रुपये की राशि पीड़ित के खाते में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद थाना स्तर से संबंधित बैंक को पत्राचार भी किया गया, लेकिन आरोप है कि आदेश के कई माह बीत जाने के बावजूद राशि अब तक पीड़ित के खाते में नहीं पहुंची। पीड़ित का कहना है कि वह कई बार कोतवाली थाना पहुंचा, जहां कभी मेल भेजने तो कभी संबंधित कर्मचारी के अवकाश पर होने की बात कही गई। मामले की जानकारी एसडीओपी एवं थाना प्रभारी को भी दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका है।

पीड़ित वेदप्रकाश सूर्यवंशी ने प्रशासन से मांग की है कि न्यायालय के आदेश का पालन करवाते हुए जल्द से जल्द उनकी होल्ड राशि वापस दिलाई जाए, ताकि उन्हें लंबे समय से चल रही परेशानियों से राहत मिल सके।

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