सिवनी स्वास्थ्य

उल्लघंन : बरघाट में 12 दुकाने सील, लगी विभिन्न धाराएं

सिवनी। पुलिस व राजस्व विभाग के अमले ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बरघाट व गंगेरूआ क्षेत्र में टोटल लाकडाउन का उल्लंघन करने पर 12 दुकानों को सील किया है। तहसील के गंगेरुआ, तिगरा, गुर्रापाठा, लोहारा, मुंडापार में कोरोना कफ्र्यू का उल्लंघन करते हुए दुकान खुली मिलन पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अमित रिनायत, बरघाट एसडीओपी शशिकांत सरयाम के संयुक्त दल कार्रवाई करते हुए किराना, आटा चक्की, कपड़े इत्यादि दुकानों को सील कर दिया है। सभी दुकानदारों के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बरघाट एसडीओपी शशिकांत सरयाम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक व एएसपी श्याम कुमार मरावी के निर्देशन में कोरोना कफ्र्यू का उल्लंघन करने वालो व भ्रामक तथ्य इंटरनेट मीडिया पर शेयर व पोस्ट करने वालों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की जा रहीहै। 09 मई को बरघाट एसडीओपी शशिकांत सरयाम, तहसीलदार अमित रिनायत व थाना अरी पुलिस टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान कोविड कफ्र्यू का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों पर ओम क्लाथ स्टोर के संचालक सुभाष पुत्र चैनसिंह बोपचे (48) निवासी गंगेरूआ, शिवकृपा पाईप एजेंसी व कृषि विकास केंद्र गंगेरुआ के संचालक फूलचंद पुत्र जागेश्वर पटले (40) निवासी पनवास, शंकरसिंह पुत्र थानसिंह राहंगडाले (45) गंगेरुआ की हार्डवेयर प्लाईबोई की दुकान, आटा चक्की मसाला गंगेरूआ के संचालक ओमप्रकाश पुत्र पांडूजी नागेश्वर (36) निवासी गंगेरुआ, बिसेन अनाज भंडार व पशु आहार के संचालक रमेश पुत्र जगन्नाथ बिसेन (42) निवासी गंगेरुआ, टेम्भरे किराना दुकान मेन रोड के संचालक अनिल पुत्र मानसिहं टेम्भरे (45) निवासी तिघरा, साहू कोलडिंग्स डेली निड्स कोकाकोला एजेंसी शाप अरी बस स्टैंड के संचालक रमेश पुत्र लालचंद साहू (37) निवासी अरी, शाहरूख किराना दुकान व स्टोर्स के संचालक साबिर खान पुत्र छुटका खान (58) निवासी अरी, किराना दुकान गुर्रापाठा के दुकानदार भूपेन्द्र पुत्र रघूलाल सोनी (38) निवासी गुर्रापाठा द्वारा अपनी दुकान खोलकर सामान विक्रय करते मिले। सभी नौ दुकान संचालकों के खिलाफ अरी पुलिस ने धारा 188, 269, 270 भादंवि व धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 9 पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज किए हैं। 9 मई को बरघाट क्षेत्र में संयुक्त टीम ने दौरा कर व्यापारी राकेा पुत्र भिवलाल इंदुरकर (35) निवासी लोहारा, देवी पुत्र गंगाराम बिसेन (45) निवासी लोहारा व डोलेंद्र पुत्र उदल पटले (35) मूडापार किराना दुकान खोलकर सामान बेचते पाए गए। तीनो किराना दुकानो को मौके पर सील कर संचालकों के खिलाफ बरघाट थाने में धारा 188, 269, 270 भादंवि व धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत 3 पृथक पृथक प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है। 
इधर छपारा पुलिस ने 13 लोगों पर लगाया जुर्माना – उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करता पुलिस बल। छपारा। तहसील मुख्यालय में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने व बिना मास्क अनावश्यक घूमने वाले 13 लोगों पर छपारा पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। संबंधितों पर 1800 स्र्पये का जुर्माना लगाया गया है। चंदेनी में एक दुकान खुली मिलने पर तहसीलदार नितिन गोंड, थाना प्रभारी गौरव चाटे के संयुक्त दल ने दुकान को सील कर दिया है। दुकानदार के खिलाफ विभिन्न् धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। 

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