सिवनी। जिला सिवनी के लखनादौन तहसील के आदेगांव थाना के अंतर्गत निर्मम हत्या का यह मामला ग्राम भंडारदेव का है। दिनांक 23.03.2024 को आरोपी आदेश टेकाम निवासी भंडारदेव के घर के सभी सदस्य खेत पर थे। घर में उसकी भतीजी अनुराधा एवम दीप्ति और उसकी पत्नी राजकुमारी ही थी। दोपहर करीब 4.00 बजे तीनों हंसी मजाक कर रहे थे और हस रहे थे , इसी बात को लेकर आदेश टेकाम अपनी पत्नी राजकुमारी को बोला कि तुम मुझ पर क्यों हंस रही हो, तब वह बोली हम तुम पर नहीं हंस रहे हैं। उसके बाद भी आरोपी आदेश ने राजकुमारी से कहा की तुम लोग मुझ पर हंस रही थी तब राजकुमारी ने बोला कि अनुराधा गिर गयी थी, इसलिए हंस रहे थे, और तभी आदेश ने अनुराधा से कहा की चाची को मार दूं तब उसने कहा नहीं मारो, तो चाचा आदेश ने कहा तुम दोनों चले जाओ नहीं तो चाची को मार दूंगा तब अनुराधा और दीप्ति वहा से छप्पर में आ गए तो , तभी राजकुमारी की चीख सुनाई दी तो दीप्ति और अनुराधा वहा गए तब तक , आदेश ने राजकुमारी के सिर में फावड़े से मार दिया था।
राजकुमारी खून से लतफत पड़ी थी और आदेश टेकाम के हाथ में फावड़ा लिये हुए थे जिसमे खून लगा हुवा था इन्होंने आदेश से फावड़ा छुड़ाया , राजकुमारी के सिर, हाथों में चोट थी व खून बह रहा था। मौके पर अखिलेश आदेश का छोटा भाई आया और 108 एम्बुलेंश को बुलाया और मृतिका राजकुमारी को इलाज के लिए लखनादौन अस्पताल ले गये।
उक्त घटना के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना आदेगांव में अपराध क. 71/2024 धारा 307,302 भा.दं.वि. कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोगपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से _ श्रीमति कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लखनादौन के द्वारा पैरवी की गई और विधिक तर्क प्रस्तुत किये गये। सुनवाई के दौरान आरोपी महत्वपूर्ण और चश्मदीद गवाह दीप्ति और अनुराधा घटना होने से मुकर गए और नई कहानी बताई की, की छत से गिरने से राजकुमारी को चोट आई थी बताए थे और घटना से मुकर गए थे । परंतु उसके बावजूद भी माननीय न्यायालय श्रीमान संजीव कुमार पालीवाल ,प्रथम अपर सत्र न्यायधीश ,लखनादौन द्वारा अभिलेख पर आई परिस्थितिजन्य और वैज्ञानिक साक्ष्य का सूक्ष्मता से विश्लेषण कर आरोपी के दोषी होने का निष्कर्ष निकालते हुए आरोपी को हत्या का दोषी पाए जाने का अद्वितीय निर्णय दिया है। जो इस सिद्धांत पर आधारित है की व्यक्ति झूठ बोल सकता है परंतु परिस्थितिया नहीं।
माननीय न्यायालय द्वारा धारा 302 भादवि में अभियुक्त आदेश टेकाम को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंण्डित किया गया। मनोज कुमार सैयाम मीडिया प्रभारी , अभियोजन।
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