सिवनी। कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने के बाद भी जिले के शहरी क्षेत्र हो या फिर सभी विकासखंड के ग्राम क्षेत्रों में संचालित कुछ दुकानदारों द्वारा आधी शटर खोलकर व्यापार किया जा रहा है तो कोई दुकान-घर के पीछे के दरवाजे से सामान की बिक्री कर रहे हैं। जिसके चलते वहां सुबह से रात तक 4-5 लोगों की भीड़ अक्सर जमा रहती है। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा सतत रूप से बना हुआ है। इससे दुकानदार और उनके परिवार व अन्य लोगों में भी कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर शासन प्रशासन द्वारा अब ऐसे लापरवाह दुकानदारों पर सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। जुर्माना लगाया जा रहा है व दुकानों को सील करने की कार्यवाही भी जारी है। तहसील लखनादौन में आज दिनांक 28 अप्रैल को नायब तहसीलदार लखनादौन सुश्री पूजा राय द्वारा कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए दुकान खोलकर सामान विक्रय करते पाऐ जाने पर ग्राम गणेशगंज में “प्राची ट्रेडर्स” को सील कर 5000 रू./- का जुर्माना किया गया एवं मुख्यालय लखनादौन नगरीय क्षेत्र स्थित 2 दुकान “जैन किराना” व “पटेल हैण्डलूम एंड रेडीमेड” को सील किया गया साथ ही एक अन्य दुकान “नीरज स्टील सेंटर” पर 1500 रू./- का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
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