सिवनी। दिनांक 06/09/24 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट लेख कराया कि दिनांक 05/09/24 को रात्रि में करीब 10.00 बजे खाना खाकर सोये हुये थे जो रात्रि 3.00 बजे उठकर देखे तो प्रार्थी की नाबालिक लडकी घर मे नही थी जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने के संदेह पर थाना बरघाट मे अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 473/24 धारा 137(2) बीएनएस. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक सिवनी सुनील मेहता एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जी.डी. शर्मा के द्वारा थाना प्रभारी बरघाट को त्वरित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ललित गठरे के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी बरघाट के नेतृत्व में थाना स्तर पर अपहृता एवं अज्ञात आरोपी की तलाश पतासाजी हेतु पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा लगाये गये मूखबिरो एवं तकनीकी सहायता एवं विवेचना मे आये तथ्यो से संदेही जावेद खान निवासी अमीनगंज थाना बरघाट के द्वारा अपने साथी शेख आदिल की मदद से अपहृता को बहला फुसलाकर ले जाना ज्ञात हुआ जो संदेही एवं अपहृता की तलाश पतासाजी के दौरान संदेही के साथी शेख आदिल को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिसने अपहृता को संदेही द्वारा ले जाने में मदद कराना बताया जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपी आदिल खान को गिर० कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
अपहृता एवं संदेही जावेद खान की लगातार तलाश पतासाजी की गई जो विवेचना में आये तथ्यो के आधार पर तकनीकी एवं लगाये गये मूखबिरो की सहायता से अपहृता को दिनांक 20.12.24 को संदेही जावेद खान के कब्जे से उमरगांव जिला नागपुर महाराष्ट्र से दस्तयाब कर हमराह लेकर थाना लाया गया। जो महिला अधिकारी के द्वारा अपहृता से पूछताछ कथन लेखबद्ध किये जिसने अपने कथन मे बताई कि आरोपी जावेद खान ने अपने साथी शेख आदिल निवासी अमीनगंज की मदद से बहला फुसालकर मोटर सायकिल से ले गया एवं अपने साथी अनस खान निवासी अमीनगंज की मदद से जबलपुर से बस के द्वारा नागपुर ले जाना बताई एवं अनस के जीजा सलमान खान निवासी यशोधरा चौक नागपुर महाराष्ट्र के घर मे रखना बताई तथा इरफान अली निवासी टिकारी थाना कान्हीवाडा इमरान खान निवासी धादरटोला थाना कान्हीवाडा के द्वारा जावेद खान को काम दिलाने एवं अपहृता को बहला फुसलाकर ले जाने मे सहयोग करना एवं आरोपी जावेद खान के द्वारा जबरदस्ती शारिरीक संबंध बनाकर गलत काम करना एवं धर्म परिवर्तन करने हेतु दबाव बनाना बताई। जो प्रकरण मे धारा 137(2),96, 64(1),64(2) (m), 142 भारतीय न्याय संहिता, 3,5 म.प्र. धार्मिक स्वंतत्रता का अधिकार अधिनियम, 3,4,5 (L), 6 पाक्सो एक्ट, 3(1) (W)(1),3(2) (V) एसटी./एससी. एक्ट का बढाई गई। आरोपीगणो को गिर० कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एवं अपहृता को उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया।
गिरफ्तार आरोपियो के नाम
- जावेद खान पिता यासीन खान उम्र 22 साल निवासी अमीनगंज थाना बरघाट जिला सिवनी
- अनस खान पिता सिद्धिक खान उम्र 23 साल निवासी अमीनगंज थाना बरघाट जिला सिवनी
- इरफान अली पिता तस्शवर अली उम्र 38 साल निवासी टिकारी (चुटका) थाना कान्हीवाडा
- इमरान खान पिता इब्राहिम खान उम्र 28 साल निवासी आजाद नगर धादरटोला थाना कान्हीवाडा
- सलमान खान पिता चॉद खान उम्र 29 साल निवासी ख्वाजा एस.टी.डी. गली न.01 यशोधरा चौक नागपुर थाना यशोधरा जिला नागपुर महाराष्ट्र
- शेख आदिल पिता शेख अलीम उम्र 19 साल निवासी टिग्गा मोहल्ला सिवनी (पूर्व मे गिर०)
सराहनीय कार्य – श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) ललित गठरे के मागदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहनीश सिंह बैस, उपनिरीक्षक नीलू उइके, सउनि. राजेन्द्र ठाकुर, सउनि. सुबोध मालवीय, सउनि. देवेन्द्र जयसवाल, प्र.आर. मतीन खान , आर. 370 उपेन्द्र, आर. 375 नेपेन्द्र, आर. 741 संजू, आर. 249 राजेन्द्र, आर. मोहसीन खान, आर. अजय बघेल. विनय चौरिया का विशेष योगदान रहा।
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