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क्राइम देश मध्य प्रदेश सिवनी

बलात्‍कारी आरोपी फरहान खान को सजा

सिवनी। जिला सिवनी के अतंर्गत थाना बरघाट का मामला इस प्रकार है कि नाबालिग पीडिता उम्र 15 वर्ष ने अपने माता पिता के साथ थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि अभियुक्‍त फरहान खान से लगभग 4 वर्षो से जान पहचान थी उसी का फायदा उठाकर जब वह वर्ष 2021 के फरवरी माह में सुबह 5:00 बजे मिडिल स्‍कूल तरफ दौडने गई थी तभी अभियुक्‍त फरहान खान मिडिल स्‍कूल के बाथरूम तरफ मिला और मै तुम्‍हे बहुत पंसद करता हुं कहकर बहला फुसलाकर जबरदस्‍ती उसके साथ गलत काम (बलात्‍कार) किया और लगातार जान से मारने की धमकी देते हुए 5-6 माह तक गलत काम करते रहा।

पीडिता ने अभियुक्‍त से परेशान होकर अपने माता पिता को घटना की जानकारी दी,एंव अपने माता पिता के साथ थाना कुरई में रिपोर्ट लिखाई थी जिस पर थाना बरघाट में आरोपी फरहान खान के विरूद्ध धारा 376, 376(3), 376(2)(एन), 506 भादवि, एव धारा 3, 4, 5एल, 6 लैगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्‍तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई।

विेवेचना पूर्ण होने के पश्‍चात थाना बरघाट के द्वारा माननीय विशेष न्‍यायाधीश(पाक्‍सो), जिला सिवनी के न्‍यायालय में अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया।

शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक सिवनी के द्वारा गवाहो और सबूतो को प्रस्‍तुत किया गया एवं विधि संगत तर्क प्रस्‍तुत किए गए एवं आरोपी फरहान खान को कडी से कडी सजा देने की मांग की। जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतो को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया एवं तर्क दिया गया कि अभियुक्‍त के द्वारा मासूम पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया जाना समाज में एक बुरे परिणाम की ओर इंगित करता है।

जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्‍यायाधीश महोदय द्वारा आज दिनांक 20/11/24 को निर्णय पारित करते हुए अरोपी फरहान खान को धारा 506,376(2)(n),376(3)भादवि में क्रमशः2 वर्ष,10वर्ष, 20 वर्ष की कठोर सजा एवं 300रु,1000रु,2000रु के अर्थदंड तथा धारा 3/4, एवं 5L/6 पॉक्सो एक्ट में 20-20वर्ष की कठोर सजा तथा 2-2 हज़ार रु के अर्थदंड से दंडित किया है।अभियुक्त को दी गई सभी सजा साथ-साथ चलेगी।। प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी।

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