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क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

बलात्‍कार केआरोपी को 20 वर्ष की सजा

सिवनी। जिला सिवनी के अतंर्गत थाना कुरई का मामला इस प्रकार है कि अभियोक्‍त्री ने अपने माता पिता के साथ थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि अभियुक्‍त विनय पिलगर उसका पीछा 5 सालो से करता था। दिनांक 21/04/2023 और दिनांक 01/06/2023 को अभियोक्‍त्री को जान से मारने एंव उसको बदनाम करने की धमकी देकर जबरदस्‍ती उसके घर के पीछे बर्रे के तरफ बुलाया और उसके साथ बार बार गलत काम(बलात्‍कार) किया।

पीडिता ने अभियुक्‍त से परेशान होकर अपने माता पिता को घटना की जानकारी दी। एंव अपने माता पिता के साथ थाना कुरई में रिपोर्ट लिखाई थी जिस पर थाना कुरई ने आरोपी विनय पिलगर के विरूद्ध धारा 354(डी), 376, 376(2)(एन), 506 भादवि, एव धारा 5(एल), 6 लैगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अन्‍तर्गत रिपोर्ट दर्ज कर, विेवेचना पूर्ण होने के पश्‍चात माननीय विशेष न्‍यायाधीश(पाक्‍सो), जिला सिवनी के न्‍यायालय में अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया।

शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक सिवनी के द्वारा गवाहो और सबूतो को प्रस्‍तुत किया गया एवं विधि संगत तर्क प्रस्‍तुत किए गए एवं आरोपी को कठोर सजा देने की मांग की गई।

जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतो को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया एवं तर्क दिया गया कि अभियुक्‍त के द्वारा मासूम पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया जाना समाज में एक बुरे परिणाम की ओर इंगित करता है। जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्‍यायाधीश महोदय द्वारा आज दिनांक 19/11/24 को निर्णय पारित करते हुए अरोपी विनय पिलगर को धारा 5एल/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं क्रमशः 3000 रुपये के अर्थदंड , धारा 376(2)(n) एवं 506 भाग -2 भादवि में क्रमशः 10 वर्ष एवं 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं क्रमशः 2000/-एव 300/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी, सिवनी।

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