सिवनी। अपने विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को कृषि विस्तार अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम लिखा ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा।
अपनी विभिन्न मांगों में बताया कि कृषि विभाग की अंतिम कड़ी एवं हरित क्रांति के अग्रदूत कृषि विस्तार अधिकारी अपने निम्न समस्याओं के निराकरण के लिये विगत 10 वर्षों से संर्घषरत है। इसी कारण दिनांक 08. 10.2024 को पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। अतः निम्न मांगों पर शीघ्र निराकरण की कृपा करें।
विभाग में राजपत्र संशोधित कार्यपालिक भर्ती नियम अनुसार कृषि विस्तार अधिकारी पर पर नवीन भर्ती हेतु न्यनतम शैक्षिक अर्हता बी.एस.सी. कृषि है उल्लेखित है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के आदेश क्रमांक एफ.न.ई./13-1/2016/एस.आर. दिनांक 06.10.2016 (संलग्न क्रमांक) एक देखे अनुसार कृषि एवं संबंधित विषयों की स्नातक शिक्षा व्यवसायिक तकनिकी शिक्षा घोषित हो चुकी है। पुर्व में कृषि विस्तार अधिकारी का पद एवं सर्वेयर के पद का वेतनमान एवं ग्रेड पै समान था एवं विभाग के प्रकासित संशोधित कार्यपालिक भर्ती नियम अनुसार सर्वेयर पद पर वेतनमान एवं ग्रेड पे समान था एवं विभाग के प्रकासित संशोधित कार्यपालिक भर्ती नियम अनुसार सर्वेयर पद पर नवीन भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता बी.टेक. अभियांत्रिकी कृषि है जोकि भारतीय कृषि अनुसंधान के आदेशअनुसार बी. एस कृपि समरूप शिक्षा है कृषि विस्तार अधिकारी पद एवं सर्वेयर कि पदोन्नति कृषि विकास अधिकारी क पद पर होती है।
समान योग्यता एवं समान पदोन्नति होने पर इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा निर्देश दिये गये है छत्तीसगढ़ कृषि मंत्रालय रायपुर के द्वारा भी आदेश कम एफ-3-7/2014/14-1 दिनांक 21.10.2014 के द्वारा कृषि विस्तार अधिकारियों को 2800 ग्रेड पे मि गया है।
अतः अनुरोध है कि कृषि विस्तार अधिकारियों को रूपये 4000-6000+2100 एवं 4500-70, 2400 के स्थान पर रूपये 5200-20200-2800 वेतनमान देने के आदेश जारी करने का कष्ट करें।
कृषि विस्तार अधिकारी जिस पद पर भर्ती होता है उसी पद पर सेवानिवृत हो जाता है जबकि सभी विभागों में उच्च प्रभार के माध्यम से पदोन्नति की जा रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विभाग में उच्च प्रभर की प्रक्रिया प्रारंभ की जायें।
नवनियुक्ति कृषि अधिकारियों को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत तृतीय र्व 90 प्रतिशत एवं चतुर्थ वर्ष 100 प्रतिशत वेतन के स्थान पर 100 प्रतिशत वेलन एवं दो वर्षों की परीक्षा अवधि के आदेश जारी किये जाये।
सेवा में आने के पश्चात विभागीय अनुमति प्राप्त स्नातक कृषि विस्तार अधिकारियों को नियुक्ति दिनांक से समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाये। म.प्र. शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 8-1/2023/नियम/चार दिनांक 14 अगस्त 2023 द्वारा सभी कर्मचारियों को जिनकी सेवाये 01 जुलाई 2023 को 35 वर्ष की हो चुकि है। उन्हे नियुक्ति दिनांक से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ नियुक्ति दिनांक से ही देने का स्पष्ट उल्लेख है। किन्तु विभाग द्वारा वित्त विभाग के आदेश की अवहेलना की जा रही है।
विगत 20 वर्षों से कृषि विस्तार अधिकारियों को स्थाई यात्रा भत्ता (साइकल भत्ता) 300 रूपये प्रति माह मिलता है आज के वर्तमान समय में प्रत्येक कृषि विस्तार अधिकारी के पास 10 से 40 ग्राम होते जोकि एक दिन में ही खर्च हो जाते है। अतः स्थाई यात्रा भत्ता 300 रूपये से बड़ा कर 3000 रूप किया जाये। अतः उपरोक्त मांगों का शीघ्र निराकरण करने की कृपा करें।
राजस्व विभाग के मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 1063/997/2022/सात-5 के अनुसार कृषि विस्तार अधिकारी को पटवारी के समान अतरिक्त भत्ता 500 के स्थान पर 1000 रू प्रतिमाह एंव एग्रीस्टेक भत्ता 4000 रूपये प्रतिमाह दिया जाये।
यदि उपरोक्त मांगो का निराकरण नही होता है तो दिनांक 17 अक्टुंबर भोपाल में एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन किया जावेगा।
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