सिवनी। मासूम बालिका के साथ् दरिंदगी करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास जिला सिवनी, महिला थाना के अपराध क्रमांक 48/2023 धारा 354, 354(क)(1)(i) ,506, 376एबी,376(3) 341, 376, भादवि 7,8, 3,4,5m 6, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रकरण को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जघन्य सनसनी खेज की श्रेणी में रखा गया था।
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिग पीड़िता, उम्र 10 वर्ष की मां ने महिला पुलिस थाना में उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग लडकी दिनांक 14/09/2023 को सुबह 10 बजे रोज की तरह स्कूल गई थी जो शाम 5:00 बजे तक स्कूल से वापस नहीं आई, तब उसकी मा उसकी बेटी के वापस नही आने पर उसे आस पास ढूंढने लगी एंव ढूंढने पर भी शाम तक जब लडकी घर वापस नही आई तब वह गांव के बाहर तरफ ढूंढने निकली तब देखा कि खेत के पास उसकी बेटी डरी सहमी सी खडी होकर रो रही थी, और उसके पास आरोपी धरमसिंह उईके पिता टंटूलाल उईके उम्र 23 वर्ष भी खड़ा था, जब उसने अपनी बेटी से पूछी तो उसकी बेटी ने डरते हुए बताई कि वह स्कूल से 5:00 बजे वापस आ रही थी रास्ते में खेत के पास आरोपी धरमसिंह उईके खड़ा था जो मुझे अकेले देखकर मेरा मुंह दबा कर बंद किया और मुझे खेत में लालटेन की झाडी के पीछे ले गया और मना करने पर भी जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया और कह रहा था कि तुमने चिल्लाई या किसी को बताई तो जान से मारकर खेत के पास बने कुआं में फेंक दुंगा
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विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), जिला सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक सिवनी के द्वारा गवाहो और सबूतो को प्रस्तुत किया गया एंव विधि संगत तर्क प्रस्तुत किए गए एंव कहा गया कि ऐसी स्थिति में बालिकाओं की पढ़ाई में व्यवधान आएगा और माँ बाप बच्चीयों को पढ़ने नही भिजवाएंगे एवं आरेापी को कडी से कडी सजा देने की मांग की
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जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्यायाधीश महोदय द्वारा आज दिनांक 4 /09/2024 को निर्णय पारित करते हुए धारा 341 भादवि मे 01 माह एंव 100 रूप्ये अर्थदण्ड, धारा 354 में 03 वर्ष एंव 1000 रूपये ,354(क)(1)(i) में 01 वर्ष एंव 500 रूपये धारा 376 एबी में आजीवन कारावास एंव 2000 रूपये, धारा 5m 6, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास एंव 2000 रूपये अर्थदण्ड दिया गया । एंव पीडिता को 100000 (एक लाख रुपए) प्रतिकर कि राशि देने हेतु निर्णत पारित किया गया
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