सिवनी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण की रोकथाम हेतु शासन के निर्देशानुसार अन्तर्राज्जीय मध्यप्रदेश राज्य की समस्त यात्री बस वाहनों का महाराष्ट्र राज्य की सीमा में प्रवेश तथा महाराष्ट्र राज्य की समस्त यात्री बस वाहनों का मध्यप्रदेश राज्य की सीमा में प्रवेश की अवधि को विस्तारित करते हुये इनका संचालन को 15 अप्रैल 2021 तक पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया है।
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