सिवनी। पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरुदत्त शर्मा के मार्गदर्शन में शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किए जाने हेतु यातायात पुलिस सिवनी द्वारा निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। साथ ही यातायात नियमों से आमजन को भी अवगत कराया जा रहा है।
इसी तारतम्य में चालानी कार्यवाही के दौरान ऐसे वाहन मालिक/चालक जिनके द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों में नहीं लगवाई गई है, को समझाईश दी गई कि वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मानक नंबर प्लेट है जिसका उपयोग वाहनों में किया जाना है। इस संबंध में अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिवनी द्वारा ऐसे दुकानदार जिनके द्वारा रेडियम नंबर प्लेट बनाई जाती है को भी निर्देशित किया गया हैं, कि उनके द्वारा ऐसी अमानक नंबर प्लेट न बनाई जाए। ऐसा करने पर विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी। यातायात पुलिस सिवनी द्वारा वर्ष 2024 में अब अब तक 875 अमानक नंबर प्लेट वाले वाहनों पर चलानी कार्यवाही की जाकर 4,37,500 रूपए समन शुल्क वसूल किया गया है। वाहन मालिक अपने वाहन हेतु हाई सिक्योरिटी नंबरप्लेट ऑनलाइन आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं।
यातायात पुलिस की सिवनी के नागरिकों से अपील है कि अपने वाहनों में मानक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का ही उपयोग करें। अमानक रेडियम युक्त नंबर प्लेट का उपयोग न करे। ऐसा करने पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
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