क्राइम देश मध्य प्रदेश सिवनी

बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

सिवनी। थाना कान्हीवाड़ा में नाबालिग पीड़ित उम्र 13 वर्ष ने अपने माता-पिता के साथ जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 26-06-2022 को सुबह करीब 9-10 बजे वह अपने घर के आंगन में बैलों को पानी पिला रही थी,उसी समय आरोपी सचिन पिता विनोद परतें उम्र 26 वर्ष आया और उसको अपने पुराने घर में जरूरी काम से चलने को कहा,जब में उसके साथ उसके घर गई तो उसने अपने घर के कमरे में अन्दर से दरवाजा बंद कर कुंडी लगा दिया और मेरा मुंह दबा दिया। वह बोला कि चिल्लाना नहीं कहकर डरा धमकाकर जबरदस्ती पूरा दिन मेरे साथ गलत काम करते रहा, रात में करीब 10:30 बजे दरवाजा खोला और बोला कि घर चले जा मैंने तेरे साथ गलत काम किया हूं वो किसी को मत बताना नहीं तो जान से खत्म कर दूंगा फिर मेने घर आकर अपने माता-पिता को घटना की जानकारी दी। पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 214/2022,धारा 376, 376(2)(n), 376(3), 342, 506 भादवी,धारा 3,4,5L,6 पॉक्सो एक्ट,के तहत अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष पाक्‍सो न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया शासन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमति दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह एवं सबूतों को माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया।

माननीय न्‍यायालय द्वारा गवाहों एवं सबूतों से सहमत होते हुए आज दिनाँक 25।6।24 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी को धारा 342 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रुपये अर्थदंड, धारा 506(2) भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड धारा 376(3) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 5(l)/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सिवनी।

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