सिवनी। कृषि विज्ञान केंद्र, सिवनी के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एन.के. सिंह के मार्गदर्षन में कृषि विज्ञान केंद्र, सिवनी द्वारा अंगीकृत न्यूट्री स्मार्ट ग्राम सेटेवानी में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया जिसमें केंद्र के खाद्य विज्ञान विषेषज्ञ जी. के. राणा ने उपभोक्ता अधिकार एवं जागरूकता पर परिचर्चा के दौरान विभिन्न दैनिक जीवन के लिए उपयोगी सामग्रियों एवं सेवाओं के बारे मंे बताया गया साथ ही विभिन्न अधिनियम जैसे आवष्यक सामग्री अधिनियम 2020 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आदि के बारे में बताया गया एवं हमेषा क्रय करने के समय सामग्री की पूरी जानकारी एवं बिल लेने के बारे में बताया गया। पैकिंग मटेरियल पर दर्षाई गयी विभिन्न जानकारियों जैसे उत्पाद का नाम, उत्पादक का नाम, उत्पादन की दिनांॅक अंतिम तिथि, रखरखाव की चेतावनी उपलब्ध पोषक तत्व या उत्पाद की विस्तृत जानकारी रखना जरूरी है।
पषुपालन वैज्ञानिक डांॅ. के. पी. एस. सैनी ने बताया कि दूध एवं दूध उत्पाद अधिनियम 1992 के अनुसार स्वच्छ दूध, उत्पादन, दुग्ध प्रसंस्करण, मक्खन, घी, खोआ, छेना, पनीर, आइस्क्रीम घरेलु दुग्ध उत्पाद में आज के समय में मिलावट की अधिकता के कारण आमजन अक्सर बीमार हो जाते है अतः सभी उपभोक्ता को चाहिए कि बाजार से कोई भी उत्पाद एवं सामान खरीदते समय, उस उत्पाद का बनने का समय एवं कब तक उपयोग में ला सकते है जरूर देखें। इस तरह से हम मिलावट एवं खराब सामग्री/उत्पाद को घर लाने से बचा सकते है।
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ताजासमाचार पढ़ने के लिए न्यूज के नीचे दिए गए वाट्सएफ जवाइन निर्देश बॉक्स में दो बार क्लिक कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या 94 2462 9494 सेव कर ज्वाइन की लिंक मांग सकते हैं। संतोष दुबे सिवनी।