क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

अवैध मदिरा विनिर्माण, परिवहन, संग्रहण व विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही

सिवनी। विधानसभा 2023 आदर्श आचार संहिता के दौरान अवैध मदिरा विनिर्माण, परिवहन, संग्रहण व विक्रय के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए दिनांक 16/10/23 को कलेक्टर क्षितिज सिंघल के आदेशानुसार एवं सहायक आयुक्त आबकारी जिला सिवनी शैलेश जैन के निर्देशन में आबकारी वृत शहर अंतर्गत मुखबिर से प्राप्त सूचना पर शहर के संदिग्ध स्थलों में रात्रि में दबिश देने पर 02 आरोपियों एवम् 01 अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कुल 03 आपराधिक प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के अन्तर्गत पन्जीबद्ध किये गए।

कार्यवाही में तीनो प्रकरणों में कुल 100 पाव अंग्रेजी शराब एवं 03 पेटी देशी प्लेन मदिरा तथा 09 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब जप्त की गई । जप्त मदिरा की अनुमानित कीमत 21600 रुपये है।

उक्त कार्यवाही में पवन झारिया सहायक जिला आबकारी अधिकारी आबकारी ,उप निरीक्षक रविन्द्र लिल्हारे, आबकारी आरक्षक सुरेन्द्र तिवारी, संतराम मरावी उपस्थित रहे।

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