सिवनी। थाना बण्डोल में 53 वर्षीय पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 24/11/2018 के सुबह करीब 11:00 बजे वह जानवर चराने खेत गई थी तभी आरोपी गनेशा डहाटे पिता पतिराम डहाटे आया और उसे पकड़ लिया फिर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया तब वह गलत काम करने से मना किया और जोर-जोर से चिल्लाई तो आवाज सुनकर उसकी बेटी आई और उसने आरोपी गनेशा डहाटे को चिल्लाई कि तू ये क्या कर रहा है तो आरोपी बोला कि किसी को बताई तो जान से खत्म कर दुंगा। इतने में उसकी बहू आई और आरोपी को जोर से डांटी तब आरोपी गनेशा वहां से भाग गया।
उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा अपराध धारा 376, 506 भादवि0 के तहत आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय श्रीमान सुनील कुमार मिश्र चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें शासन की ओर से श्रीमती उमा चौधरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया एवं तर्क दिया गया कि 53 वर्षीय पीड़िता जिसके साथ आरोपी के द्वारा ऐसा घिनौना कृत्य किया गया है ऐसे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा की मांग कि गई।
प्रदीप कुमार भौरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि सहायक अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतों एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी गनेशा डहाटे को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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