क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

भाई का चाकू से प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी भाई को तीन वर्ष की सजा

सिवनी। थाना कोतवाली मे प्रार्थी मानसिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम जनावर खेडा़ का रहने वाला है तथा कास्‍तकारी करता है,वे पांच भाई है, खेती का बंटवारा हो चुका है,भाई-भाई की नहीं पटने से वह जनावर खेडा में रहता है,भाई कमलसिंह पिता सुक्कु गौंड को उसने खेती में लागत के लिये पैसे दिये थे जो उससे मांगने पर झगडा़ विवाद करता था। दिनांक 31.03.2015 को आरोपी कमलसिंह उसे मोहगांव पट देखने के लिये लेकर गया एवं शाम को 07:00 बजे करीब चिखला लेकर आया, रात्रि करीब 08:00 बजे कमल के घर खाना खाने बैठे थे उसी समय उसने उससे खेती बाड़ी की चर्चा के दौरान खेती में लागत के लिये दिये पैसे मांगा तो भाई कमलसिंह ने उससे कहा कि मेरे से पैसे मांग रहा है ऐसा कहकर गंदी-गंदी गालियां देते हुए जान से खत्‍म कर दूंगा कहकर उसके घर में रखा चाकू लेकर आया एवं उसे मारा उसे चाकू बांयी छाती के नीचे लगा जिससे खून बहने लगा। उसकी लड़की ने बीच बचाव किया।

प्राथी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना सिवनी मे अप0क्र0 119/15 धारा 294,324,506,326 भादवि0 के तहत आरोपी कमलसिंह के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण पंजीबद्ध किया कीया गया एवं अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय श्री खालिद मोहतरम अहमद प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश सिवनी के न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया, शासन की ओर से वरिष्‍ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजन अधिकारी श्री नवल किशोर सिंह ने न्‍यायालय में साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किए, साक्ष्‍य से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी कमलसिंह को धारा 326भादवि.मे तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रदीप भौरे,मीडिया सेल प्रभारी, सिवनी।

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