सिवनी। थाना लखनवाडा अंतर्गत ग्राम जैतपुरकलां निवासी राजेश तिवारी पिता स्व. कुंदनलाल तिवारी ने दिनांक 22.04.2023 को सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायत क्रमांक 21907587 दर्ज कराया जिसमें शिकायत का विवरण दर्ज कराया कि “बच्ची की जन्मतिथि 14.09.2005 है एडमिशन के समय एक वर्ष बढाकर एडमिशन कर लिया था किन्तु इन सब बातो को न मानते हुए 14.09.2004 के अनुसार रिपोर्ट लिखी गई”
इसी प्रकार राजेश तिवारी द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन में दोबारा शिकायत दिनांक 30.04. 2023 को सी.एम. हेल्पलाईन में शिकायत कमांक 22034075 दर्ज कराई जिसमें शिकायत का विवरण “अपनी बच्ची की उम्र 17 वर्ष 7 माह बताते हुए नाबालिक है नाबालिक के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये “
शिकायतकर्ता राजेश तिवारी द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कलेक्टर महोदय एवं महिला बाल विकास आयोग में दिनांक 28.04.2023 को शिकायत दिया कि इसकी बच्ची नाबालिक है, अनावेदकगणों द्वारा बहला फुसलाकर जबरन विवाह करवाया गया है। जबकि पूर्व में शिकायतकर्ता राजेश तिवारी द्वारा दिनांक 11.03.2023 को थाना उपस्थित आकर बच्ची की गुम इंसान रिपोर्ट गुम इंसान कमांक 13/2023 दर्ज कराई गई।
गुम इंसान कमांक 13/2023 की जांच में दिनांक 16.03.2023 को गुमशुदा बालिका को दिनांक 16.03.2023 को दस्तयाब किया गया। जांच में गुमइंसान बालिका की कक्षा 10वीं की अंकसूची में जन्म तारीख 14.09.2004 होना पाया गया। राजेश तिवारी द्वारा दिनांक 27.03.2023 को जन्म प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 14.09.2005 लेख करवाकर पेश किया गया। जिसकी जांच करने पर पाया गया कि शिकायतकर्ता के स्वयं के द्वारा झूठा शपथ पत्र बनवाकर छल पूर्वक बच्ची की जन्म तारीख नाबालिक बताकर जन्मतिथि को परिवर्तित करने के लिए झूठी जानकारी देकर न्यायालय में आवेदन किया गया था एवं बच्ची के सभी शैक्षणिक दस्तावेज कक्षा 10वीं की अंकसूची, दाखिल खारिज पंजी एवं आधार कार्ड में जन्म तारीख 14.09.2004 (चौदह सितंबर वर्ष दो हजार चार) होना पाया गया। संपूर्ण जांच में शिकायतकर्ता राजेश तिवारी के द्वारा जन्मतिथि को परिवर्तित कराने हेतु नोटराईड शपथ पत्र देकर छल के प्रयोजन से कूटरचना की गई जिससे जन्म प्रमाण पत्र का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सके।
राजेश तिवारी के द्वारा छल करके कूटरचित दस्तावेज गलत तरीके से इस्तेमाल करने हेतु तैयार करना पाए जाने से राजेश तिवारी पिता स्व. कुजनलाल तिवारी उम्र 49 वर्ष नि. ग्राम जैतपुरकलां के विरूद्ध थाना लखनवाडा में धारा 420, 465, 466, 468, 471 ताहि, का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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