सिवनी। दिनांक 29।12। 2016 से मोहनलाल कलार पिता बोधसिंह निवासी घूरवाडा अपने घर से गायब था, जब यह बात उसके भाई महासिंह को पता चली तो वह अपने भाई को लेकर चिंतित हुआ और गुमसुदगी की रिपोर्ट थाना उंगली में दर्ज करवाई और पुलिस को यह भी बताया कि दिनांक 28।12। 2016 को उसके भाई का विवाद विदेश कलार पिता कन्हैयालाल के साथ हुआ था।
प्रदीप कुमार भौरे मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि संदेह के आधार पर पुलिस ने विदेश कलार को पकड़कर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि 29।12।2016 को वह राजेंद्र पिता महतलाल कलार के साथ खेत गया हुआ था, तभी मोहनलाल कलार उसको देखकर गाली गलौज करने लगा तो उन दोनों को गुस्सा आ गया और उन्होंने लाठी एवं पत्थर से प्रहार कर मोहनलाल को जान से खत्म कर दिया तथा उसके शव को जला दिया और जली हुई राख एवं हड्डियों को वैनगंगा नदी में बहा दिया उनके बयान के आधार पर घटनास्थल से हड्डियों की राख एवं हड्डियों के टुकड़े इकट्ठा किया गया एवं उनका डीएनए परीक्षण करवाया गया तथा आरोपी विदेश पिता कन्हैयालाल 45 वर्ष तथा राजेंद्र पिता उम्र 40 वर्ष निवासी घुरवाड़ा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 270/2017 धारा 302 201 34 भादवी के तहत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय श्री खालिद मोहतरम अहमद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
साशन की ओर से वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजन अधिकारी श्री नवल किशोर सिंह ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए,साक्ष्य से सहमत होते हुए श्री खालिद मोहतरम अहमद,प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी के द्वारा दिनांक 17।05।2023 को आरोपीगण राजेंद्र एवं विदेश को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया।
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