वसूल की जाएगी 56 लाख 84 हजार रूपये से अधिक की राशि
सिवनी। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन ने बताया कि तहसील लखनादौन एवं छपारा में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में गंभीर लापरवाही बरतने के संबंध में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी लखनादौन से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर 4 उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं एवं प्रबंधक के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।
जिसमें आदिम जाति सेवा सहकारी मर्या. आदेगांव द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान पुरवा के भौतिक सत्यापन उपरांत दुकान में उपलब्ध स्टाक एवं वितरण में पाये गये अंतर के अनुसार इवानोमिक कास्ट अर्थात उपयोजित राशि रुपये 37 लाख 53 हजार 504 रूपये विक्रेताओं एवं प्रबंधक से वसूल किये जाने एवं संबंधित दोषी के विरुद्ध नामजद एफ.आई.आर. दर्ज कराने के आदेश पारित किये गये हैं।
इसी तरह आदिम जाति सेवा सहकारी मर्या. धूमा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान खैरनरा के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान के भौतिक सत्यापन उपरांत दुकान में उपलब्ध स्टाक एवं वितरण में पाये गये अंतर के अनुसार इकानोमिक कास्ट अर्थात अपयोजित राशि रुपये 10 लाख 2 हजार 130 रूपये की राशि वसूली के आदेश दिए हैं। शासकीय उचित मूल्य दुकान धूमा से
7 लाख 63 हजार 508 रूपये वसूल किये जाने, शासकीय उचित मूल्य दुकान चमारीखुर्द (छपारा) से इकनोमिक कास्ट अर्थात् अपयोजित राशि रुपये 1 लाख 65 हजार 410 रूपये की राशि वसूली, इस प्रकार पी.डी.एस. व्यवस्था अंतर्गत खाद्यान्न से उपभोक्ताओं को वंचित रखने एवं सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता बरतने के कारण, म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 एवं दुकान प्राधिकार पत्र में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्तानुसार वारों दुकानों से कुल कुल 56,84,842-00 (छप्पन लाख चौरयासी हजार छः सौ बयालिस रु.मात्र) की वसूली एवं उचित मूल्य दुकान पुरखा के विक्रेताओं एवं समिति के प्रबंधक के विरुद्ध नामजद एफ.आई.आर दर्ज करने हेतु श्री नारायण दास कटरे सहकारी निरीक्षक, लखनादौन को आदेशित किया गया।
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