सिवनी। मासूम नाबालिग पीड़िता उम्र 9 वर्ष की मां ने थाना कुरई में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक12/06/2020 को खाना खाकर सभी लोग सो गए थे गर्मी के कारण दरवाजा खुला था तभी दिनांक 13/06/2020 को रात्रि करीब 1 बजे मेरी बेटी रोते-रोते आई और बोली की मम्मी मेरे साथ किसी ने गलत काम करने की कोशिश की जैसे ही यह बात सुनी और तुरन्त जाकर देखा तो आरोपी नंदू उर्फ नंदकिशोर पिता रामप्रसाद सनोडिया कुरई भागने लगा।
उक्त घटना के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 212/2020,धारा 376, 376(एबी), 456, 511 भादवि 4,7,8 पाक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया था ।विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय(पॉस्को) के सामने प्रस्तुत किया गया था। साशन की ओर से विशेष लोक अभियोजक /जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति दीपा ठाकुर(मर्सकोले) के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्त के द्वारा नाबालिग पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्य किया गया है।
प्रदीप कुमार भौंरे एडीपीओ मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्यायाधीश(पाक्सो) महोदय द्वारा दिनांक 8 /4/2023 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी नंदकिशोर सनोडिया को धारा-376(क)(ख) भादवि में 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड, धारा 450 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड, धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड, धारा 3(1)(w)(i) एस.सी./एस.टी. एक्ट 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड, धारा 3(2)(5) एस.सी./एस.टी. एक्ट में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
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