क्राइम मध्य प्रदेश सिवनी

बलात्कार के बाद करवाना पडा था गर्भपात, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी ने जारी किया नाबालिग को दो लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश

सिवनी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी ने एक नाबालिग को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश पारित किया है। 16 साल की नाबालिग के साथ सन 2019 में बलात्कार जैसा घिनौना अपराध हुआ था जिस कारण पीड़िता गर्भवती हो गई थी।

पीड़िता के घर वालों ने बलात्कार की घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। नाबालिग से हुए बलात्कार की घटना के संबंध में न्यायालय ने पीड़िता को मुआवजा देने की अनुशंसा की थी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के सचिव श्री विकास शर्मा ने तहसीलदार से जॉच प्रतिवेदन तलब किया जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि बताया गया कि पीड़िता पढ़ाई छोड़ चुकी है और उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नही है जिसके बाद सचिव श्री विकास शर्मा ने जिला कलैक्टर, सिवनी को निर्देश दिया कि पीड़िता को दो लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाये। सचिव श्री विकास शर्मा ने आदेश की एक प्रति पीड़िता को दी है और एक प्रति पालन हेतु जिला कलैक्टर, सिवनी को भेजी गई है।

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