सिवनी। प्रार्थी चैतराम पिता टेकचंद डेहरिया उम्र 48 वर्ष निवासी जयराम कालोनी थाना छपारा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01/01/18 के समय 01.30 बजे से 01.50 बजे के बीच ग्राम ढुलबजा मेन रोड गोवर्धन उईके के घर के सामने शंकरलाल पिता तेजीलाल डेहरिया उम्र 45 वर्ष निवासी सालीवाडा मढवा थाना छपारा की मौत एक्सीडेंट से आई चोंट के कारण हुई है । दिनांक 01/01/18 को छपारा से बखारी जा रहा था की करीबन एक सवा बजे जैसे ढुलबजा उतार पहूँचा था की मेरे सामने मोटर साईकल एम.पी.20 के.सी. 3557 मे एक आदमी एक औऱत आगे आगे बखारी तरफ जा रहे थे की बखारी तरफ से आरोपी श्रीराम इनवाती निवासी जयराम कॉलोनी छपारा ने मोटर साईकल क्र. एम.पी.22 एम.डी.7840 सी.डी. डिलक्स को तेज गति लापरवाही पूर्वक चलाते लाया और आगे चल रही मोटर साईकल से टकरा दिया दोनो मो.सा. वाले गिर पडे काफी चोंट लगी 108 को राहगीरों ने फोन किये चोटिल व्यक्तियों को रास्ते से अलग किया एक व्यक्ति बेहोस हो गया था।
महिला ने अपना प्रभाबाई नाम बतायी तथा मो.सा.चालक बोल बता नहीं रहा था 108 से अस्पताल भेजा बेहोस व्यक्ति जो मढवा सालीवाडा का शंकरलाल है जिसे 108 वाले ने फौत बताया। सूचना प्राप्तह होने पर छपारा थाना में अपराध क्रं 01/18 धारा 279,337,304(ए) भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया।
प्रदीप कुमार भौरे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/मीडिया सेल प्रभारी सिवनी ने बताया कि संपूर्ण विवेचना उपरान्त साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त के द्वारा अपराध कारित किया पाये जाने पर अभियोगपत्र अभियुक्त के विरूद्ध संबंधित माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती कीर्ति तिवारी लखनादौन द्वारा पैरवी कर तर्क प्रस्तुत किये गये। तर्कों से सहमत होते हुए दिनांक 27/02/2023 को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेतट प्रथम श्रेणी लखनादौन सुश्री लघुता मरकाम द्वारा धारा 279,337,304(ए) भादवि में आरोपी को धारा 279 भाग एक में 06 माह का सश्रम कारावास 01 हजार रूपये अर्थदण्ड,, धारा 304ए में 01 माह का सश्रम कारावास एवं 01 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंण्डित किया गया।
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